ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप-I स्कन्ध के मुख्यालय अनुभागों की विस्तृत कार्य विवरणिका

.एम.जी.-I/कॉर्डिनेशन

(स्कन्ध के सामान्य प्रशासन)

  1. अनुभागों एवं फील्ड पार्टियों के बीच समन्वय एवं नियंत्रण।
  2. ए.एम.जी.-I स्कन्ध के द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालयों/गैर वाणिज्यिक स्वायत निकायों/सरकारी निगमों/संस्थाओं एवं लेखापरीक्षा आवृति का अद्यतन सूची रखना।
  3. बजट प्राक्कलन तैयार करना एवं ए.एम.जी.-I स्कन्ध के कर्मियों की आवश्यकता का निर्धारण।
  4. लेखापरीक्षिती इकाइयों के इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस को तैयार, अद्यतन एवं अनुरक्षण करना।
  5. इस स्कन्ध की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना, वर्ष हेतु लक्ष्य का निर्धारण एवं इसके निष्पादन के प्रतिवेदन/विवरण का प्रस्तुतीकरण।
  6. निरीक्षण दलों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों हेतु त्रैमासिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना एवं अनुमोदन हेतु समूह अधिकारी को प्रस्तुत करना।
  7. लेखापरीक्षिती कार्यालयों को लेखापरीक्षा तिथि की सूचना जारी करना।
  8. स्कन्ध के कर्मियों के स्थानांतरण, तैनाती एवं कर्मियों से संबंधित अन्य मामलें।
  9. महत्वपूर्ण नियमों एवं आदेशों हेतु फाइलों का अनुरक्षण।
  10. फील्ड पार्टियों को संहिताएं, मैन्युल्स, अनुभागीय/शाखा आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र एवं अन्य अनुदेश जारी और वितरित करना तथा कार्यालय आदेश/परिपत्रों इत्यादि के फाइलों का अनुरक्षण।
  11. स्थानीय जांच हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं/आदेश एवं निरीक्षण अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
  12. कर्मियों का यात्रा भत्ता (टी.ए.) अग्रिम स्वीकार करना एवं टी.ए. अग्रिम/टी.ए. अग्रिम समायोजन बिलों की जांच करना।
  13. फील्ड पार्टियों की साप्ताहिक डायरियों की परीक्षा करना।
  14. ए.एम.जी.-I स्कन्ध के कर्मियों की छुट्टी स्वीकृत/निगरानी करना।
  15. आवधिक प्रतिवेदनों को तैयार एवं संकलित करना तथा उसे उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।
  16. ई.डी.पी./नॉन ई.डी.पी. (आर.टी.आई. एवं इन हाउस ) प्रशिक्षण हेतु सुसंगत विषय साथ ही प्रशिक्षार्थियों हेतु स्लॉट्स की संख्या प्रस्तावित करना एवं तत्पश्चात चयनित प्रशिक्षण हेतु संसाधनों का नामांकन करना।
  17. शिकायत के मामलों एवं डी.आई. आपत्तियों पर कार्रवाई करना।
  18. समन की स्वीकृति एवं न्यायालय को सरकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना।
  19. अन्य दूसरे विविध और नीति संबंधी मामले।
  20. पत्र/फ़ैक्स/टेलीग्राम इत्यादि प्राप्त करना एवं मुख्यालय अनुभागों में उनका निपटान करना।
  21. मासिक कट लिस्ट तैयार करना एवं प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करना।
  22. किसी अन्य अनुभाग/स्कन्ध या कार्यालय को प्रतिवेदन/विवरणी/सूचना या सामग्री प्रस्तुत कराना जब कभी मांगा जाए।
  23. “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अंतर्गत सूचना प्रदान करना।

.एम.जी.-I (रिपोर्ट)

  1. कार्यनीतिक लेखापरीक्षा योजना/मुख्यालय के अनुदेशों इत्यादि के अनुरूप निष्पादन लेखापरीक्षा/परिणामों की लेखापरीक्षा हेतु पहचान/आयोजना।
  2. आई.आर. से संभाव्य पैराग्राफ्स का चयन एवं संभाव्य ड्राफ्ट पैरा रजिस्टर में रिकॉर्ड करना।
  3. ड्राफ्ट पैराग्राफ्स एवं संक्षिप्त ड्राफ्ट पैराग्राफ्स की प्रोसेसिंग एवं तैयार करना।
  4. ड्राफ्ट पैराग्राफ्स/संक्षिप्त पैराग्राफ्स के विभागीय उत्तर पर टिप्पणी देना।
  5. ड्राफ्ट पैराग्राफ्स, संक्षिप्त पैराग्राफ्स पर मुख्यालय के टिप्पणी/प्रश्नों पर कार्रवाई करना।
  6. स्टोर एवं स्टॉक लेखें तथा प्रोफॉर्मा लेख के प्रस्तुतीकरण हेतु संबंधित कार्यालयों को मांग एवं अनुस्मारक जारी करना।
  7. प्रोफॉर्मा लेखाओं को तैयार करने में होने वाले गंभीर विलंब अथवा न तैयार करने संबंधी प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण।
  8. लेखापरीक्षिती इकाई/विभागाध्यक्ष के साथ पत्राचार।
  9. पत्र/फ़ैक्स/टेलीग्राम इत्यादि की प्राप्ति एवं उसका निपटान।
  10. अन्य कोई कार्य जब आवश्यक हो।
  11. एक्शन टेकन नोट्स का पुनरीक्षण।
  12. प्रतिवेदन/विवरण का प्रस्तुतीकरण।
  13. रिपोर्ट संबंधी सभी कार्य जैसा कि ए.एम.जी.-I के क्षेत्र में लागू हो।

.एम.जी.-I/आई.आर./लेखें (पुनरीक्षण कक्ष सहित)

  1. डी.आई.आर. प्राप्त करना एवं उसका पुनरीक्षण करना तथा पुनरीक्षण किए गए डी.आई.आर. के अनुमोदन हेतु समूह अधिकारी (ए.एम.जी.-I) को प्रस्तुत करना एवं टिप्पणियों पर कार्रवाई करना।
  2. आई.आर. पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
  3. लेखापरीक्षिती इकाई द्वारा आई.आर. पर ब्रॉड शीट उत्तर की समीक्षा करना।
  4. लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन एवं उसमे प्रतिभागिता।
  5. पुनरीक्षण एवं अनुमोदित किए गए आई.आर. का टंकण। आई.आर. की टंकित/कंप्यूटराइज्ड प्रति की तुलना एवं जारी करना।
  6. फील्ड पार्टियों को पुराने आई.आर. जारी करना।
  7. आई.आर. के संचलन की निगरानी करना।
  8. आई.आर. पर ब्रॉड शीट उत्तर हेतु लेखापरीक्षिती इकाई/विभाग को अनुस्मारक जारी करना।
  9. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु संक्षिप्त पैरा तैयार करना।
  10. लेखापरीक्षा नोट बुक के माध्यम से आई.आर. के महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स की निगरानी करना।
  11. पत्र/फ़ैक्स संदेश/टेलीग्राम इत्यादि की प्राप्ति एवं निपटान।
  12. प्रतिवेदन/विवरणी का प्रस्तुतीकरण।
  13. पिछले आई.आर. के बकाया पैराग्राफ्स की समीक्षा करना।
  14. आपत्ति पुस्तिका (ऑब्जेक्शन बुक) का अनुरक्षण।
  15. समायोजन रजिस्टर का अनुरक्षण।
  16. सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत आयोजित व्यय विवरण पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना।
  17. प्रोफॉर्मा लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना।
  18. लेखापरीक्षा शुल्क की गणना।
  19. लेखापरीक्षा शुल्क की वसूली एवं उसके उचित लेखा शीर्ष में जमा की निगरानी करना।
  20. लेखापरीक्षा हेतु स्वायत्त निकायों के आवधिकता रजिस्टर का अनुरक्षण करना।
  21. विश्व बैंक/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन एवं विवरण का अनुरक्षण।
  22. विभागों से प्राप्त स्वीकृति का संकलन एवं कम्प्यूटराइजेशन हेतु ई.डी.पी. अनुभाग को प्रस्तुत करना।
  23. प्रधान सचिव, वित्त विभाग को, प्रशासनिक विभाग द्वारा विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को अनुदान दिये जाने संबंधी अ.शा. पत्र जारी करना।
  24. एस.ए.आर. पर क्यू.पी.आर. का प्रस्तुतीकरण।
  25. सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट, की धारा 14 के अंतर्गत मुख्यालय को लेखापरीक्षा के समापन पर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
  26. सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट, 1971 की धारा 19 (1), (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा के समापन पर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
  27. सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट, की धारा 19 (1), (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा सौंपने की आवधिकता की समीक्षा।
  28. राज्य स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा के आयोजन में (डी.पी.सी.) एक्ट की धारा 14 एवं 19 के आवेदन की जांच करना एवं सुनिश्चित करना।
  29. मुख्यालय/राज्य सरकार के साथ राज्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा में सी. एंड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट की धारा 14 एवं 19 के आवेदन संबंधी पत्राचार करना।
  30. स्वायत्त निकायों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा जहां स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट मुख्य लेखापरीक्षक है, मैं धारा 14 की अनुप्रयोज्यता की पहचान हेतु वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा करना।

 

 

 

 

Back to Top