FAW में सात खंड यानी FASS (C), FASS-I, FASS-II, FASS-III, FASS-IV, FASS-V और FINAT समिलित हैं। FASS (C) को-ऑर्डिनेटिंग सेक्शन और सेक्शन के रूप में काम करेगा और FASS- I से FASS-V केंद्रीय ऑडिट का कार्य करता है। FINAT अनुभाग प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा तैयार वित्त और विनियोग लेखों को प्रमाणित करता है, और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) तैयार करता है।

केंद्रीय लेखापरीक्षा में गतिविधियों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

  • वाउचर की ऑडिट और स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा।
  • केंद्र प्रायोजित योजनाओं / केंद्रीय योजनाओं / राज्य योजनाओं और बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना।

वाउचर की लेखापरीक्षा

ऑडिट के लिए चुने गए सभी वाउचरों पर कुछ मानक जाँच का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि निर्धारित प्रपत्र में, मूल, भुगतान की सूची में समान संख्या हो आदि। वाउचर ऑडिट का काम हर महीने FAAPs द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद में जाकर किया जाता है, । प्रत्येक FASS, उनके संबंधित अनुभाग के एफएएपी के कार्य और सभी सहायक कार्यों को समन्वित करते हैं जैसे पार्टियों के लेखापरीक्षा कार्यक्रमों को बनाना, प्रतिबंधों का ऑडिट करना और आपत्ति पुस्तकों को बनाने जैसे कार्य, ऑडिट रिपोर्ट के लिए संभावित सामग्री का चयन करना आदि।  प्रत्येक वित्तीय लेखापरीक्षा सहायता अनुभाग वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के प्रभार में होगा, जबकि वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा दल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के प्रभार में होगा। वाउचर ऑडिट खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट पार्टी ऑडिट नोट्स को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगी। इन तीन प्रतियों में से, एक प्रति संबंधित इकाई, एक लेखा एवं हकदारी कार्यालय को भेजी जाती है, और अंतिम एक इस कार्यालय के संबंधित क्षेत्र (सेक्टर) को ।

स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा

केंद्र / राज्य सरकार और अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए स्वीकृतियां संबंधित वित्तीय लेखापरीक्षा सहायता अनुभाग द्वारा प्राप्त की जाएंगी, जहां उन्हें सी.ए.जी. के मैनुअल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर (ऑडिट) 2 संस्करण 2002 के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाएगी।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं / केंद्रीय योजनाओं / राज्य योजनाओं और बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना: -

वित्तीय प्रमाणक लेखापरीक्षा दल अनुभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के साथ-साथ बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अक्टूबर 2012 में, एक निर्णय लिया गया कि जब भी राज्य सरकार / विभाग द्वारा मांग की जाएगी, लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

यह इकाई/इकाई द्वारा प्रदान की गई योजना और SOE के दिशानिर्देशों और संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद कार्यालय की टिप्पणियों के आधार पर किया जाता है, यदि कोई हो। एक मासिक / त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें प्रमाण पत्र जारी किए जाने की योजना की संख्या को दर्शाती है और उसमें की गई प्रगति को प्रधान महालेखाकार को समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है। इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन मुख्यालय को भी भेजा जाता है।

Back to Top