संगठन के प्रशासनिक समूह

प्रशासन समूह का नेतृत्व वरिष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार द्वारा किया जाता है, जो सभी आधिकारिक गतिविधियों के लिए कार्यालय का प्रमुख भी होता है। इसके अलावा, कार्यालय- प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (सा.एवं सा.क्षे.लेप.) के मुख्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक 9.9 / Sampad / 40-2002 दिनांक 24/10/2002 के वरि. उमले (प्रशा.) को भुवनेश्वर में भा.के नि.एवं म.ले.प. से संबंधित सभी संपत्ति का सम्पदा अधिकारी घोषित किया गया है। 5 जनवरी, 2004 से महालेखाकार कार्यालय (आ. एवं. रा.क्षे.लेप.), ओडिशा के प्रशासन के कार्यों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.लेप.) के कार्यालय का प्रशासन समूह का कार्य निम्नलिखित हैं।

निम्नलिखित अनुभाग वरि. उ.म.ले. / उ.म.ले. (प्रशा.) के तहत कार्य करते हैं। अनुभागों में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी होता है और एक या एक से अधिक अनुभाग एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अधीन संचालित होते हैं जो शाखा अधिकारी के रूप में भी नामित होते हैं।

 

क. गोपनीय प्रकोष्ठ सहित प्रशासन।

ख. कार्यालय स्थापना और नकद शाखा।

ग. पुराने अभिलेख सहित कार्यालय प्रबंधन- I और II

घ. संपदा प्रकोष्ठ

च. प्रशिक्षण और परीक्षा

छ. हिंदी प्रकोष्ठ

ज. कल्याण प्रकोष्ठ

झ. विधिक प्रकोष्ठ

ट. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) प्रकोष्ठ

कार्य:

  1. प्रशासन और गोपनीय प्रकोष्ठ/कक्ष: - प्रशासन अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

 

i. वार्षिक बजट की तैयारी और व्यय के नियंत्रण एवं मुख्यालय के साथ पत्राचार, कर्मचारियों की पुष्टि के लिए डीपीसी रखने, मानदेय, ओया.भ. और व्यक्तिगत दावों के प्रसंस्करण जैसे सा.भ.नि. अग्रिम / निकासी, बा.शि.अ., छु.रि.या., या.भ. अग्रिम, नकदीकरण, कर्मचारियों के मामले की तैयारी और कर्मचारियों के प्रस्तावों के समेकन आदि।

ii. पदोन्नति के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए डीपीसी की तैयारी, अंतर कार्यालय और अंतरण कार्यालय स्थानांतरण और पोस्टिंग, संवर्ग वार पोस्ट-रिज़र्वेशन रोस्टर का रखरखाव, मासिक विवाद प्रतिवेदन तैयार करना

iii. कर्मचारी भर्ती (सा.क्षे.सी के माध्यम से भर्ती, खेल कोटा भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति, आदि), इस्तीफा, सामान्य परिपत्र जारी करना / सरकार से प्राप्त आदेश / निर्देश। भारत, C & AG और अन्य संबंधित समूहों / अनुभागों को, FR 56J के तहत मामलों की समीक्षा, MACP / NFU मामलों को अंतिम रूप देना, त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक प्रतिवेदन भेजना और मुख्यालय को विवरणी भेजना, सामान्य प्रक्रिया के मैनुअल और स्थापना मैनुअल और सुधार पर्ची रजिस्टरों का रखरखाव आदि।

iv. सभी राजपत्रित और गैर-राजपत्रित अधिकारियों के वार्षिक सेवा सत्यापन, समय-समय पर वेतन वृद्धि, सभी प्रकार के वेतन निर्धारण / वेतन संरक्षण / वेतन का त्याग, आदि की सेवा पुस्तिकाओं एवं छुट्टी खाता का रखरखाव।

v. निजी संचिकाओं का रखरखाव और ग्रेड-ए अधिकारियों की सेवा पुस्तका, ग्रेडेशन सूची तैयार करना, प्रतिनियुक्ति और पारस्परिक स्थानांतरण मामलों की प्रक्रिया, सभी सेवा संघों के साथ पत्राचार, अचल संपत्ति विवरणी से संबंधित कार्य आदि।

vi. सेवानिवृत्ति / पारिवारिक पेंशन, आदि से संबंधित मामले

गोपनीय प्रकोष्ठ संयुक्त राष्ट्र और दूतावास लेखापरीक्षा पर पत्राचार, एमया.भ.स संवर्ग से शुरू होने वाले पूरे स्टाफ और अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन के रिक्त और हिरासत के मुद्दे का निपटान ।

विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है:

i. सभी अनुशासनात्मक मामलों और अदालती मामलों का प्रसंस्करण।

ii. अनुशासनात्मक मामलों / अदालती मामलों के रजिस्टर का रखरखाव।

iii. दीर्घकालिक अग्रिम (एचबीए और पीसीए) के मामलों को संसाधित करना

iv. मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और अनुशासनात्मक मामलों, यौन शोषण मामलों, अदालत में लंबित मामलों, लंबित सतर्कता मामलों, दीर्घकालिक अग्रिमों, कामकाजी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करना।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)  प्रकोष्ठ

आरटीआई प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दायर किए गए आवेदनों और अपीलों से संबंधित है और मुख्यालय को आरटीआई के मामलों पर तिमाही विवरणी और वार्षिक विवरणी भेजती है।

कार्यालय की स्थापना और नकद शाखा:

कार्यालय स्थापना और नकद शाखा वेतन और भत्ते, या.भ., छु.या.रि, अधि-समय, मानदेय, चिकित्सा उपचार और घरेलू और विदेशी यात्रा व्यय से संबंधित अग्रिम, अंतिम और बकाया बिलों की तैयारी से संबंधित है, लेकिन आकस्मिक खर्च को छोड़कर। इसके अलावा नकद जमा और नकद भुगतान से संबंधित है।

पुराने अभिलेख सहित कार्यालय प्रबंधन- I और II: -

का.प्र. शाखा में दो खंड होते हैं, का.प्र.-I और का.प्र.-II. जबकि स.ले.प.अ./का.प्र.-I अनुभाग का प्रभारी रहता है, का.प्र-II अनुभाग का नेतृत्व वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

क. का.प्र- I- अनुभाग जीएवंएएसए कार्यालय द्वारा कब्जे में कार्यालय भवन के अंदर गृह व्यवस्था की गतिविधियों से संबंधित है, कार्यालय भवन और परिसर के अंदर स्वच्छता, सभी आकस्मिक खरीद, स्टेशनरी की स्थानीय खरीद, कार्यालय पुस्तकालय का रखरखाव, आउटसोर्सिंग एजेंसी का संचालन, कार्यालय भवन, ट्रांजिट हाउस और 'बी' प्रकार के क्वार्टर, एमया.भ.स के लिए लिवरेज की खरीद, पेंशनभोगी और कर्मचारियों का आई-कार्ड जारी करना, अग्निशमन यंत्रों का रखरखाव और प्रिंटिंग और बाइंडिंग कार्य आदि।

ख. का.प्र.- II दैनिक डाक की प्राप्ति और वितरण से संबंधित है, डाक का प्रेषण और सेवा डाक टिकट खाता रखता है।

संपदा कक्ष

संपदा कक्ष पुरानी और नई म.ले. कॉलोनी में कर्मचारियों और अधिकारी क्वार्टरों से संबंधित आवंटन और छुट्टी और अन्य संबंधित कार्यों से संबंधित है, इकाई- I में 'बी-टाइप' क्वार्टर का आवंटन, स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव के लिए के.लो.नि.वि. के साथ पत्राचार इमारतों, मुख्यालय के साथ पत्राचार। कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन का आवंटन ।

प्रशिक्षण और परीक्षा प्रकोष्ठ

प्रशिक्षण और परीक्षा प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुमोदित कैलेंडर के आधार पर इन-हाउस प्रशिक्षण, एसएएस प्रशिक्षण आयोजित करता है; विभिन्न क्षे.प्र.सं. के प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को iCED, जयपुर, iCISA, NOIDA आदि हेतु नामित करता है; विभिन्न विभागीय परीक्षाएं आयोजित करता है।

हिंदी प्रकोष्ठ

कार्यालय में राजभाषा योजना का कार्यान्वयन, सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना और पत्राचार का हिंदी अनुवाद और राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.भा.का.स.) की बैठकें, हिंदी कार्यशाला, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।

Back to Top