माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालना में 31.10.2013 और मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1-स्टाफ स्कंध / 2014 में दिए गए निर्देशों ने पत्र संख्या 10-स्टाफ (ऐप- II) 63-2014 दिनांक 06.01.2014 को जारी किया। महालेखाकार सभी ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित स्थानांतरण और पोस्टिंग बोर्ड का गठन किया हैं।

अंतर-कार्यालय:

अंतर कार्यालय के लिए समूह बी एवं सी स्टाफ के लिए स्थानांतरण और पोस्टिंग बोर्ड एक ही संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण से मिलकर बनता है जिनमें निम्न अधिकारी होते हैं-

वरि. उमले/उमले- म.ले. का कार्यालय (सा.एवं.सा.क्षे.लेप.) ओड़िशा के प्रशासन के प्रभारी

वरि. उमले/उमले- प्र.म.ले. का कार्यालय (आ.एवं.रा.क्षे.लेप.) ओड़िशा आर.एस.ए. के प्रभारी

उ.नि. (के.रा.लेप.)- प्रभारी- प्र.नि.ले.प. (केंद्रीय), हैदराबाद, शाखा- भुवनेश्वर, ओड़िशा

उनमे से वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा एवं संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात म.ले. (सा. एवं सा. क्षे.ले.प.), ओड़िशा स्वीकार्य प्राधिकारी होगा।
दिशानिर्देश
  • समूह बी एवं सी के कर्मचारियों को दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के समाप्त होने से पहले किसी विशेष पद से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा
  • कार्य़ालय में एक वर्ष में प्रत्येक कैडर में स्थानांतरित किए गए कर्मियों की कुल संख्या सामान्यत: कार्यालय में उस कैडर की कुल स्वीकृत संख्या का 20% से अधिक नहीं होगी।
  • प्रत्येक कार्यालय प्रत्येक संवर्ग के संबंध में प्रमुख कार्मिकों की एक सूची तैयार करेगा, जिनका कार्य कार्यालय के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रमुख कर्मियों की संख्या उस कार्यालय के लिए संबंधित संवर्ग की स्वीकृत संख्या से 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कार्मिक स्थानांतरण और पोस्टिंग बोर्ड द्वारा विचार के लिए तैयार और बनाए रखी गई किसी भी अन्य सूची में शामिल नहीं होंगे। इन कर्मियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उनके नाम विभाग के संबंधित प्रमुख के अनुमोदन के साथ प्रमुख कर्मियों की सूची से हटा दिए जाएंगे।
  • प्रत्येक कार्यालय ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर अनुकक्षण करेगा जिन्होंने कार्यालय में वर्तमान कैडर में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।
  • प्रत्येक कार्यालय भुवनेश्वर से पुरी या इसके विपरीत स्थानांतरण चाहने वाले कर्मियों और वर्तमान स्टेशन में दो साल की अवधि पूरी कर चुके कार्मिकों की एक सूची तैयार कर अनुरक्षण करेगा।
  • प्रत्येक कार्यालय उन कार्मिकों जिनके आवेदन स्थानांतरण के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा एक कल्याण उपाय (व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर)  अनुशंसा की गई है की एक सूची तैयार कर अनुरक्षण करेगा।
  • प्रत्येक कार्यालय प्राप्त आवेदनों के आधार पर ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर अनुरक्षण करेगा जिन्होने दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए जाने की इच्छा व्यक्त की है।
  • ट्रांसफर और पोस्टिंग बोर्ड निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार उपर्युक्च क्रम सं.  (4), (5), (6) और (7) में शामिल कर्मियों संबंध में अंतर कार्यालय स्थानांतरण और पोस्टिंग पर विचार करेगा।

(क) कार्मिक, जो वर्तमान कैडर में कार्यालय में दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, यदि ऐसा   

ही अन्य मामला किसी अन्य कार्यालय में मौजूद है।

(ख) कार्मिक, जो वर्तमान कैडर में कार्यालय में दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, यदि

स्टेशन के परिवर्तन का अनुरोध करने वाले कार्मिक अन्य कार्यालयों में मौजूद हैं।

(ग) कार्मिक, जो वर्तमान कैडर में कार्यालय में दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, यदि

अन्य कार्यालयों में कल्याणकारी उपाय के रूप में प्रकरण की अनुशंसा की है।

(घ) कार्मिक, जो वर्तमान कैडर में कार्यालय में दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, यदि

अन्य कार्यालयों में स्थानांतरण चाहने वाले कार्मिक उपलब्ध हैं।

  • कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण हेतु चयन करने के प्रावधान का दुरुपयोग न किया जाए इस हेतु टीएंडपी बोर्ड के सदस्यों द्वारा समयक तत्परता का प्रयोग किया जाएगा ।
  • यदि टीएंडपी बोर्ड की सिफारिशें उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, तो उसके लिए रिकॉर्ड किए गए कारणों को आवश्यक रूप से संलग्न किया जाएगा । अंतिम आदेशों के लिए बोर्ड की सभी सिफारिशें स्वीकार प्राधिकरण के समक्ष रखी जाएंगी।

इंट्रा कार्यालय

महालेखाकार (सा.एवं सा.क्षे.ले.प.), ओड़ीशा, भुवनेश्वर कार्यालय में समूह बी (राजपत्रित) स्टॉफ के इंट्रा कार्यालय के लिए स्थानांतरण और पोस्टिंग बोर्ड निम्नलिखित है।

प्रशासन के प्रभारी वरि. उमले/उमले

 

पदेन सदस्य

 

उप महालेखाकार (सा.क्षे.-।)

 

सदस्य (नामित)

 

प्रशासन के प्रभारी शाखा अधिकारी

 

पदेन सदस्य

उनमे से वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा एवं कैडर नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात म.ले. (सा. एवं सा. क्षे.ले.प.), ओड़िशा स्वीकार्य प्राधिकारी होगा।
दिशानिर्देश
  • ग्रुप बी एवं सी के कर्मचारियों को दो वर्ष की न्यूनतम अवधि से पहले किसी विशेष पद से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;
  • ग्रुप बी और सी कर्मचारियों को आमतौर पर पांच साल की अवधि के बाद किसी विशेष समूह में बनाए नहीं रखा जाएगा;
  • ग्रुप बी और सी कर्मचारियों को आमतौर पर तीन साल की अवधि के बाद किसी विशेष खंड में बनाए नहीं रखा जाएगा;
  • कार्यालय ऐसे कर्मियों की सूची तैयार करेगा और बनाए रखेगा, जिन्होंने वर्तमान पद पर दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;
  • कार्यालय ऐसे कर्मियों की सूची तैयार करेगा और बनाए रखेगा, जिन्होंने वर्तमान समूह में पांच साल की सेवा पूरी कर ली है;
  • कार्यालय ऐसे कर्मियों की सूची तैयार करेगा और बनाए रखेगा, जिन्होंने वर्तमान अनुभाग में तीन साल की सेवा पूरी कर ली है;
  • कार्यालय उन कर्मियों की सूची तैयार करेगा और बनाए रखेगा जिन्हें संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों (समूह / शाखा / सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों) द्वारा स्थानांतरण के लिए सिफारिश की गई है;
  • स्थानांतरण और पोस्टिंग बोर्ड निम्नलिखित क्रमांक के अनुसार क्रम संख्या (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित सूची में शामिल कर्मियों के लिए इंट्रा कार्यालय स्थानांतरण और पोस्टिंग पर विचार करेंगे:

(ए) कार्मिक जो एक समूह में पांच साल पूरा कर चुके हैं या तीन साल में एक अनुभाग के मामले में अन्य ग्रुप / अनुभाग में मौजूद हैं;

(बी) कार्मिक जिन्होंने एक समूह में पांच साल पूरे किए हैं या एक अनुभाग में तीन साल एक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा एक सिफारिश अन्य समूह / अनुभाग में मौजूद है;

(ग) कार्मिक जो एक समूह में पांच साल या एक अनुभाग में तीन साल पूरा कर चुके हैं, अगर किसी कार्मिक ने अपने वर्तमान पद पर दो साल की सेवा पूरी की है, तो वह दूसरे समूह / अनुभाग में मौजूद है;

स्थानांतरण और पोस्टिंग बोर्ड की सिफारिशें, यदि उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, तो निश्चित रूप से उसी के लिए अभिलेख किए गए कारणों के साथ होगा। अंतिम आदेशों के लिए बोर्ड की सभी सिफारिशें प्राधिकरण को स्वीकार करने से पहले रखी जाएंगी।
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