ऑडिट गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा है। निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर), ड्राफ्ट ऑडिट नोट्स (डीएएन), ड्राफ्ट ऑडिट पैरा (डीएपी), सी और एजी पैरा, लोक लेखा समिति (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों के समय पर अनुपालन के लिए वित्त विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा परिपत्र संख्या 23930, दिनांक: 31.08.2021 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। । अनुपालन प्रस्तुत करने की समय-सीमा नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

लेखापरीक्षा टिप्‍पणी के प्रकार

अनुपालन के लिए समय सीमा

अनुपालन हेतु अधिकृत अधिकारी

अनुपालन किसको किसको दिया जाना चाहिए

निरीक्षण प्रतिवेदन

एक महीना

कार्यालय प्रमुख/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

विभागाध्‍यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के माध्‍यम से महालेखाकार

लेखापरीक्षा नोट प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा नोट प्रतिवेदन के प्राप्‍त होने की तारीख से चार सप्‍ताह से

विभागाध्‍यक्ष/प्रशासनिक विभाग अध्‍यक्ष

संबद्ध महालेखाकार

लेखापरीक्षा पैरा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा पैरा प्रतिवेदन के प्राप्‍त होने की तारीख से चार सप्‍ताह में

प्रशासनिक विभाग

संबद्ध महालेखाकार

सीएजी पैरा पर अनुपालन

सभा में प्रतिवेदन के रखे जाने की तारीख के तीन महीनों में

प्रशासनिक विभाग

लोक लेखा समिति(PAC) /सार्वजनिक उपक्रम समिति(CoPU) 

लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर एटीएन

सभा में प्रतिवेदन के रखे जाने की तारीख के चार महीनों में

प्रशासनिक विभाग

लोक लेखा समिति(PAC) /सार्वजनिक उपक्रम समिति(CoPU) 

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