सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक, बेंगलूरु

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है और असाधारण राजपत्र भाग- II, खंड I दिनांक 21.06.2005 में प्रकाशित किया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत श्रीमती यामिनी टी.एम., आई.ए एंड ए.एस, उप महालेखाकार (प्रशासन), को महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक, बेंगलूरु के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

श्री जहांगीरबादशाह रसूल इनामदार, आई.ए एंड ए.एस, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक, पहले अपीलीय प्राधिकारी है।

सूचना मांगने वालों के लिए दिशानिर्देश

एक नागरिक, जो अधिनियम के तहत कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे लोक सूचना अधिकारी से लिखित में अंग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की राजभाषा में आवेदन करना चाहिए जिसमें आवेदन किया गया है। आवेदन सटीक और विशिष्ट होना चाहिए। उसे आरटीआई नियमों के तहत निर्धारित आवेदन जमा करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। आवेदक डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेज सकता है या इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहुंचा सकता है।

आवेदक को आरटीआई आवेदन में अपनी शिकायतों को सूचीबद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से उस सटीक सूचना का उल्लेख करना चाहिए जो वह प्रप्त करना चाहता है। इसके अलावा, यदि आवेदन का प्रारूपण ऐसा हो कि यह मांगी गई सूचना के संबंध में आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों को इंगित करता है, तो अस्पष्टता की गुंजाइश कम होगी।

सूचना मांगने के लिए शुल्क:

सूचना के अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005, समय-समय पर संशोधित, सूचना के अधिकार के संदर्भ में, सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शुल्क है।

1.आवेदन शुल्क:

आरटीआई‌ अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ 10/- रुपये का आवेदन शुल्क-उचित रसीद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर का चेक या वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, बेंगलूरु को देय भारतीय डाक आदेश के रूप में नकद के माध्यम से दिया जाएगा। शुल्क का भुगतान सार्वजनिक प्राधिकरण को नकद के माध्यम से भी किया जा सकता है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) कर्नाटक, बेंगलूरु के कार्यालय के संबंध में, शुल्क का भुगतान नकद के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय डाक आदेश के माध्यम से 'वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग', बेंगलूरु को दिया जा सकता है।

2. सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्कः

 

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय उचित रसीद - नकद के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा।

 

बनाए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये।

 

वास्तविक शुल्क या लागत बड़े आकार के कागज में एक प्रति की कीमत।

 

नमूनों या मॉडलों और रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए वास्तविक लागत या मूल्य, पहले घंटे हेतु कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक बाद के घंटे के लिए Rs.5/- का शुल्क (या उसका अंश)

 

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) कर्नाटक, बेंगलूरु के कार्यालय के संबंध में, डीडी या बैंकर का चेक या आईपीओ 'वेतन और लेखा अधिकारी/भारतीय लेखापरीक्षा विभाग', बेंगलूरु के नाम पर जारी किया जाना चाहिए।

 

अपील:      

एक आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को अपील दायर कर सकता है यदि उसे 30 दिनों या 48 घंटों के निर्धारित समय में सूचना प्रदान नहीं की जाती है, जैसा भी मामला हो, या उसे दी गई सूचना से वह संतुष्ट नहीं है।  ऐसी अपील उस तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन सूचना की आपूर्ति के 30 दिनों की सीमा समाप्त हो गई हो या उस तारीख से जिस दिन लोक सूचना अधिकारी को जानकारी या निर्णय प्राप्त हुआ है।  प्रथम अपीलीय प्राधिकरण 30 दिनों की अवधि के भीतर या असाधारण मामलों में अपील प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

 

पहली अपील अपीलीय प्राधिकरण/महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) कर्नाटक, बेंगलूरु को संबोधित की जानी है।

 

यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश पारित करने में विफल रहता है या यदि अपीलार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 में उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर दूसरी अपील कर सकता है, जिस दिन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था या वास्तव में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया था।  केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील को प्राथमिकता देते समय, अपीलार्थी को दूसरी अपील की एक प्रति सी.पी.आई.ओ. और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को भेजनी चाहिए।

 

  

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अनुसार सूचना का स्वतः प्रकटीकरण

 

क्र.सं.

सत: प्रकटीकरण (सु मोटो)

सूचना

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धारा 4.1 (ख) (i)-संगठन के विवरण

 

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) कर्नाटक, बेंगलूरु के कार्यालय में निम्नलिखित शाखाएँ शामिल हैं, जिनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैंः

प्रशासन


यह विंग पदोन्नति, स्थानांतरण और नियुक्ति, पारस्परिक स्थानांतरण, विभागीय परीक्षाओं का संचालन, प्रतिनियुक्ति, कार्मिकों की स्थिति, ग्रेडेशन सूची तैयार करना, एम.ए.सी.पी. और एन.एफ.यू. की मंजूरी, नियुक्तियां, वी.आर.एस., इस्तीफा, सी.सी.एस. आचरण नियमों के तहत अनुमति, प्रशिक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) और रोजगार प्रमाण पत्र, सेवा संघों की सदस्यता की मान्यता और पुनः सत्यापन, संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा और अन्य विदेशी कार्य, विशेष आकस्मिक अवकाश और अन्य प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है।

 

 

एमजी-I

एएमजी-II:

 

एएमजी-III:

परिचय

 

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-amg1-introduction

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-amg2-introduction

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-amg3-introduction

अनुभाग एवं कार्य

 

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-section-function-amg1

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-section-function-amg2

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-section-function-amg3

लेखापरीक्षित इकाइयाँ

 

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-auditee-units-amg1

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-auditee-units-amg2

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-auditee-units-amg3

2.

धारा 4.1 (ख) (ii)-शक्तियां और कर्तव्य

https://cag.gov.in/uploads/media/DPC2014new-20201008140628.pdf

 

 

 

 

3.

धारा 4.1 (ख) (iii)-निर्णय लेने की प्रक्रिया

 

निर्णय लेने का चैनल

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

उप महालेखाकार (प्रशासन, एएमजी I, एएमजी II, एएमजी III)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन ग्रुप एवं फंक्शनल ग्रुप)

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

पर्यवेक्षक

सहायक पर्यवेक्षक

वरिष्ठ लेखापरीक्षक

लेखापरीक्षक

डीईओ

लिपिक

एमटीएस

4.

धारा 4.1 (ख) (iv)-मानदंड

https://cag.gov.in/en/page-cag-s-auditing-standards-2017

 

5.

धारा 4.1 (ख) (v)-नियमावली

कार्यालय के कार्य सामान्य कार्यालय प्रक्रियाओं के एमएसओ (प्रशासन), सामान्य कार्यालय प्रक्रियाओं की नियमावली, स्थापना मैनुअल, एफआर एंड एसआर, भाग I से भाग V, सामान्य वित्तीय नियमों, केंद्रीय सिविल सेवा नियमों (आचरण) के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं। 1955, सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 और विभाग द्वारा पालन के लिए भारत के सीएजी द्वारा अनुमोदित डीओपीटी/डीओई/सीवीसी आदि द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देश।

6.

धारा 4.1 (ख) (vi)-आयोजित दस्तावेज

विभाग द्वारा रखे गए दस्तावेज लेखापरीक्षक संस्थाओं से प्राप्त दस्तावेजों से संबंधित हैं।

7.

धारा 4.1 () (vii)-परामर्शी प्रबंध

लागू नहीं

 

8.

धारा 4.1 () (viii)-बोर्ड/समितियाँ

अंतर् कार्यालय एवं अंतरा कार्यालय ट्रांसफर बोर्ड समिति:

उद्देश्यः कर्मचारियों के अंतर्/अंतरा कार्यालय ट्रांसफर के लिए गठित किया गया है।

संरचनाः समूह ‘बी’ और उससे ऊपर के पदों के लिए तीन ग्रुप ऑफिसर शामिल हैं और पर्यवेक्षक से क्लर्क तक गैर-राजपत्रित पदों के लिए तीन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल हैं।

सार्वजनिक पहुँच-इन समितियों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं।

(क) आंतरिक अनुपालन समिति (ख) आई. ए. एंड ए. डी. हितकारी निधि शिक्षा ऋण के लिए क्षेत्रीय समिति (ग) आई. ए. एंड ए. डी. हितकारी निधि वार्षिक क्षेत्रीय समिति (घ) क्रेच समिति (ङ) खरीद समिति

9.

धारा 4.1 (ख) (ix)-निर्देशिका

 

https://saiindia.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-contact-us

 

10.

धारा 4.1 (ख) (x)-वेतनमान

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/gradation-list

 

11.

धारा 4.1 (ख) (xi)-बजट

 

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-budget-expenditure

 

12.

धारा 4.1 (ख) (xii)-परिदान

लागू नहीं

13.

धारा 4.1 (ख) (xiii)-रियायतें, परमिट, प्राधिकरण

लागू नहीं

14.

धारा 4.1 (ख) (xiv)-इलेक्ट्रॉनिक सूचना

 

सूचना वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है

https://cag.gov.in/ag1/karnataka/en/page-ag1-karnataka-page-gssa-karnataka-directory (संपूर्ण नहीं)।

इस कार्यालय की ई-एचआरएमएस, ई-ऑफिस, ओआईओएस, आधिकारिक ई-मेल और साई पोर्टल में भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना उपलब्ध है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

 

15.

धारा 4.1 (ख) (xv) - सुविधाएं

 

https://cag.gov.in/uploads/media/Draft-Citizens-Charter-20200624150832-20200911121041-0645889841ce8e6-25441016.pdf

 

16.

धारा 4.1 (ख) (xvi)-सीपीआईओ

सुश्री टी. एम. यामिनी, उ.म.ले. (प्रशासन) एवं सी.पी.आई..ओ, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, कर्नाटक, ऑडिट भवन, बेंगलूरु-560001

17.

धारा 4.1 (ख) (xvii)-अन्य सूचना/ स्पष्टीकरण

इस कार्यालय के सी.पी.आई.ओ. से संपर्क किया जा सकता है।

 

 

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