नीचे दिए गए विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित अनुभाग उप महालेखाकार/एएमजी के तहत काम कर रहे हैं:

  1. समन्वय अनुभाग-ओएडी/एएमजी-II

मुख्यालय के अनुभागों फील्ड पार्टियों के साथ समन्वय , सभी रिटर्न के लिए नियत तारीखों का पालन, सी.ए.जी. कार्यालय के साथ पत्राचार I शीर्ष/लेखापरीक्षा/कार्यान्वयन इकाइयों के डेटा बेस का रखरखाव, लेखापरीक्षा शुल्क रजिस्टर का रखरखाव, समीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा विषय से संबंधित पत्राचार, लेखापरीक्षा योजना, दौरा कार्यक्रम, विचलन की तैयारी एवं पुनरीक्षण  अनुभाग को इसकी जानकारी देना I लेखापरीक्षिति इकाइयों को सूचना पत्र अग्रेषित करना I फील्ड पार्टियों और मुख्यालयों में कर्मियों की तैनाती I प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों (आरटीसी, आरटीआई, हिंदी और अन्य) के लिए नामांकन और प्रतिभागियों को इसके संबंध सूचित करना I एएमजी-II/लेखापरीक्षा –I के संबंध में निष्पादन रिपोर्ट की तैयारी और समेकन I आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदकों को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना I समाचार पत्र पर की गई कार्रवाई का समेकन I मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना उसका और समेकन I फील्ड पार्टियों द्वारा दिए गए पैराओं का समेकन I वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए वार्षिक लक्ष्य तय करना और उनकी उपलब्धियों की निगरानी  I कैलेंडर ऑफ़ रिटर्न्स और संबंद्ध रजिस्टर एवं फील्ड पार्टियों और मुख्यलय के कार्मिकों के अवकाश खातों का रखरखाव I दौरा संबंधी और साप्ताहिक डायरी की प्राप्ति का निरीक्षण I फील्ड पार्टियों के एफटीए बिलों का प्रसंस्करण I बिल अनुभाग को यात्रा भत्ता अग्रिम की वसूली विवरण प्रस्तुत करना I

  1. डीपी/पीए कक्ष

पीडीपी का प्रसंस्करण और क्लस्टर 4,5 और 6 के संबंध में डीएन जारी करना और डीएन और सभी रिपोर्टों के लिए समय सारणी का पालन करना। सीएजी कार्यालय से पत्राचार। पोर्टफोलियो फ़ाइलों का रखरखाव। पीए/टीए विषयों का चयन। पीए/टीए/सीए पार्टियों के साथ समन्वय । उप महालेखाकार/एएमजी-II द्वारा सौंपे गए सीए और अन्य कार्यों के लिए विभागों का  जोखिम विश्लेषण।

  1. एसएआर कक्ष

जिला पंचायतों का प्रमाणन, और तालुक पंचायतों की डीएआर/एसएआर का प्रसंस्करण और जारीकरण I एसएआर के संबंध में सी.ए.जी. मुख्यालय कार्यालय से पत्राचार I टीजीएस के अनुसार केएसएएडी के लिए कार्यशाला का आयोजन करना I क्लस्टर 4,5 और 6. अध्याय 1 / राज्य रिपोर्ट संबंधी कार्य आदि के तहत आरडीपीआर, जिला पंचायतों, टीएनएमसी और अन्य निदेशालयों के साथ पत्राचारI जिला पंचायत और तालुक पंचायत से प्राप्त लेखापरीक्षा शुल्क की गणना एवं निरीक्षण, उप महालेखाकार द्वारा सौंपें गए प्रमाणन और अन्य कार्य I

  1. पुनरीक्षण  अनुभाग: वीएस-I/एएमजी-II(क्लस्टर 4 व 6)

क्लस्टर 4 और 6 के तहत राज्य सार्वजनिक उपक्रमों सहित विभागों की मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट एवं डीएनएन का पुनरीक्षण और सभी रिपोर्टों के लिए नियत तारीखों का पालन करना I वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखापरीक्षकों  द्वारा दिए जानेवाले पैराओं का निरीक्षण शामिल पैरा का निरीक्षण I विभागवार पोर्टफोलियो फाइलों का रखरखाव I विभागवार प्राप्त शिकायतें, प्रेस क्लिप्पिंग्स पर कार्रर्वाई एवं उप महालेखाकार द्वारा सौंपें गई अन्य कार्यI

  1. पुनरीक्षण अनुभाग: वीएस-II/एएमजी-II(क्लस्टर 5)

क्लस्टर 5 के तहत राज्य सार्वजनिक उपक्रमों सहित विभागों की मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट एवं डीएनएन रिपोर्टों का पुनरीक्षण और सभी रिपोर्टों के लिए नियत तारीखों का पालन करना I टीजीएस मोड्यूल के तहत लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों की मसौदा निरीक्षण रिपोर्टों एवं डीएनएन का पुनरीक्षण I वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखापरीक्षकों  द्वारा दिए जानेवाले पैराओं का निरीक्षण शामिल पैरा का निरीक्षण I विभागवार पोर्टफोलियो फाइलों का रखरखाव I विभागवार प्राप्त शिकायतें, प्रेस क्लिप्पिंग्स पर कार्रर्वाई एवं उप महालेखाकार द्वारा सौंपें गई अन्य कार्यI

  1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त निकायों  के प्रमाणन के लिए केंद्रीकृत कक्ष

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I) के आदेशों के तहत, एएमजी-I क्लस्टर 1 और 16, एएमजी- II-क्लस्टर 4,5 और 6 और एएमजी-III- क्लस्टर 2 और 3 के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में आने वालों राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य स्वायत्त निकायों के प्रमाणन के लिए एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं तीन वरिष्ठ लेखापरीक्षकों(तीनों विंग से एक-एक) के साथ एक केंद्रीकृत कक्ष का निर्माण किया गया है I कक्ष के कार्य निम्नलिखित है:-

  1. यह कक्ष कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के खातों को  प्रमाणित करने (टिप्पणी प्रमाणपत्र जारी करने) के लिए प्रक्रिया का पालन करेगा।
  2. समय-समय पर सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समीक्षा के लिए वार्षिक, त्रैवार्षिक और पांच वर्षों में एक बार के रूप में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वर्गीकरण (नवीनतम 22.07.2014 को जारी किया गया है )
  3. यह कक्ष सभी समूहों की फील्ड पार्टियों का मार्गदर्शन करके सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य स्वायत्त निकायों में लेखा मानकों और वित्तीय लेखापरीक्षा के सिद्धांतों के प्रयोग में स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
  4. यह कक्ष फील्ड लेखापरीक्षा शुरू करने हेतु लेखाओं के प्राप्ति के बारे में नियंत्रण अनुभागों को सूचित करता है और फील्ड पार्टियों के लेखाओं प्रलेखों/अग्रेषण डॉकेट/दिशा-निर्देशों की की प्रति प्रदान करता है I
  5. यह कक्ष राज्य के सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के संबंध में जारी किये गए एई का पुनरीक्षण और मसौदा टिप्पणी प्रमाण पत्र तैयार करेगा और अंतिम रूप देगा I
  6. यह कक्ष राज्य स्वायत्त निकायों के संबंध में एसएआर का मसौदा प्राप्त करता है और एसएआर को अंतिम रूप देता है।
  7. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र जारी करना जो त्रैवार्षिक और पांच साल में एक बार की श्रेणी में आते है।
  8. इस कक्ष का वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II) के कार्यालय में प्रस्तावित तकनीकी सेल के पदेन सदस्य होगा ।
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