परिचय

मुख्यालय अधिसूचना सं 100/09-एएमयू/2020 दिनांक 15 मई 2020 एवं कार्यालय आदेश सं     प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I)/प्रशा-I/ए-4/2020-21/84 दिनांक 17.06.2020 के तहत निम्नलिखित तीन क्लस्टर एएमजी-II/लेखापरीक्षा-I को सौपें गए है।

  1. क्लस्टर -4 (ग्रामीण विकास और पंचायती राज)
  2. क्लस्टर -5 (कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग)
  3. क्लस्टर -6 (जल संसाधन)

इसके अलावा, एएमजी- II को निम्नलिखित कार्य सौंपें गए है:

निम्नलिखित को:

  1. वित्तीय लेखापरीक्षा
  •    धारा 19(3) के तहत जिला पंचायत और तालुक पंचायत के लेखें
  •    धारा 19(1) के तहत राज्य सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम
  1. संघ रिपोर्ट एवं राज्य रिपोर्ट की निष्पादन लेखापरीक्षा
  2. टीजीएस मोड्यूल(धारा 20(1) के तहत ग्राम पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा
  3. क्लस्टर -4,5,6 के तहत विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा
  4. रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेना (राज्य-रिपोर्ट)
  5. टीजीएस मॉड्यूल के अनुसार कर्नाटक राज्य लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (केएसएएडी) के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना
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