संवैधानिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद १४८ अनुच्छेद के अनुच्छेद १५१ के प्रावधानों के अनुसार विभागों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है।
लेखापरीक्षा उत्पाद एवं प्रस्तुतीकरण महत्वपूर्ण निष्कर्षों वाले ऐसे ऑडिट के परिणामों को ऑडिट रिपोर्ट के रूप में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
विधान समितियाँ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार की जाती है और नागालैंड के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में भारत के संविधान के अनुच्छेद १५१ के तहत प्रस्तुत की जाती है।
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