कार्यालय के बारे में
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)का कार्यालय, नागालैंड, कोहिमा
महालेखाकार भारत के संविधान और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, शक्तियां और सेवा की शर्तें (DPC) अधिनियम, १९७१ द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में निहित शक्तियों के अंतर्गत कार्य करता है।
महालेखाकार (ऑडिट) का प्राथमिक कार्य ऑडिट का संचालन करना और नागालैंड राज्य के लिए ऑडिट रिपोर्ट के रूप में ऑडिट के निष्कर्षों को संकलित करना और उसके बाद नागालैंड के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करना है। भारत का संविधान।
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) नागालैंड के कार्यालय के कार्य निम्नानुसार हैं:
विभागीय वाउचर का केंद्रीय लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (A & E), नागालैंड के कार्यालय के माध्यम से विभिन्न ट्रेजरी और वर्क्स डिवीजनों (लोक निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, पावर और अन्य सिविल इंजीनियरिंग) से प्राप्त होता है।
नागालैंड राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थित राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों के सरकारी लेन-देन का लेखा-जोखा, नागरिक, कार्य, राजस्व, वाणिज्यिक (केवल लेनदेन ऑडिट) और स्वायत्त निकायों / प्राधिकरणों के अधीन नागालैंड राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा तैयार करना।
सरकारी कंपनियों / निगमों के खातों पर कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ (४) के तहत टिप्पणियों को अंतिम रूप देना।
नागालैंड राज्य के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद १५१ के तहत राज्य विधानमंडल में नियुक्ति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करना।
नागालैंड राज्य के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की चर्चा और चर्चा में सार्वजनिक उपक्रमों पर सार्वजनिक लेखा समिति और समिति को सहायता प्रदान करें।
अनुमोदन के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अग्रेषित करने से पहले प्रधान महालेखाकार (A & E) के कार्यालय द्वारा तैयार नागालैंड सरकार के वित्त और विनियोग खातों की जांच, अनुमोदन और प्रमाणीकरण।
से संबंधित व्यय पर लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना:
»यूएनएफपीए-राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रम।
»केंद्र प्रायोजित योजनाएं।
»उत्तर पूर्व परिषद योजनाओं सहित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ।
»राज्य योजना योजनाएं।