लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (AMG)-III

 

• लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह – III (ले.प.प्र.स – III) सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14 और 15 के तहत सरकार के विभागों की इकाइयों के व्यय की स्थानीय लेखापरीक्षा/निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 19 (2), 19 (3), 20 (1) के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी इसी सेक्टर द्वारा संचालित की जाती है।

• लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - III (ले.प.प्र.स - III) डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है। सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा हेतु, उसी अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों से लेखापरीक्षा शक्तियां प्राप्त की जातीं है जिसके तहत निगम को स्थापित किया गया है।

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