सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना के अधिकार का शुल्क/कागजात शुल्क के रुप में रुपय10/- का डी.डी./आइ.पी./चेक को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/नगद, कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापीरक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई के नाम से प्रेषित किया जाना चाहिए।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोर्ट फीस स्टाम्प भुगतान का वैध तरीका नहीं है।

Back to Top