लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (AMG)-II

 

• सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत जिला परिषदों और पंचायत समितियों की लेखापरीक्षा की जाती है।

• महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 142 में भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए एक उपयुक्त प्रावधान भी शामिल है।

• 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सीएजी को राज्य में सभी स्थानीय निकायों (पीआरआई और यूएलबी) के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टीजीएस) का कार्य सौंपा गया है।

• महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2002 में आदेश जारी कर नगर निगमों का लेखा परीक्षण का कार्य सौंपा तथा सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 14(2) के तहत नगर निगमों की लेखापरीक्षा की जाती है।

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