लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (AMG)-I

 

• लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- I(एएमजी-I) सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14 और 15 के तहत सरकार के विभागों में इकाइयों के व्यय की स्थानीय लेखापरीक्षा/निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इस सेक्टर द्वारा धारा 19 (2), 19 (3), 20 (1) के तहत स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी की जाती है।

• लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- I(एएमजी-I) डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है। वैधानिक निगमों के लिए, यह अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों से लेखापरीक्षा शक्तियां प्राप्त करता है जिनके तहत निगम को स्थापित किया गया होता है।

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