लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियाँ:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 18 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकार होगा, कि वह-

  • संघ के या किसी राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करे जिसके अंतर्गत खजाने और प्रारम्भिक या सहायक लेखाओं को रखने के लिये जिम्मेदार ऐसे कार्यालय भी है, जो उसे लेखे भेजते है;
  • यह अपेक्षा करे कि कोई लेखे, बहियां, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हों या उनका आधार हो या उनसे अन्यथा सुसंगत हों जिन तक लेखापरीक्षा से संबंधित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जाऐ जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे;
  • कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति ऐसे प्रश्नि पूछे या ऐसी टीका-टिप्पणी करे जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांगे जिसकी उसे किसी ऐसे लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपेक्षा हो, जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है।

किसी ऐसे कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिये सभी सुविधाएं देगा और जानकारी के लिये किए गए अनुरोधों की यथासम्भव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूर्ति करेगा।

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