हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की सेवा के कर्तव्यों, शक्तियों और शर्तों की धारा 10 से 12 के अनुसार मणिपुर सरकार के खातों का संकलन और रखरखाव करते हैं।

प्रावधानों के तहत, सीएजी राज्यों के खातों को संकलित करता है, ऐसे खातों का राज्यों के खातों के साथ संकलन करता है जो आवश्यक हो सकते हैं और हर साल वित्त और विनियोग खाते तैयार करता हैं।

भारत के सीएजी द्वारा हस्ताक्षरित वित्त और विनियोग खातों को राज्य विधानमंडल के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।