मणिपुर सरकार के वार्षिक लेखे (वित्त लेखा और विनियोग खाते) राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।