तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा राज्यों के सीबीडीटी क्षेत्रीय संस्थानों के अंतर्गत आने वाले  प्रत्यक्ष कर की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

 

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