सत्ताईस (27) केंद्रीय व्यय निकायों की वित्तीय लेखापरीक्षा जिसमें ओडिशा शाखा कार्यालय की इकाइयाँ भी शामिल हैं, धारा 19 (2) और 20 (1) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं, जिस हेतु महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), प्रधान लेखापरीक्षक होता है एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में संभाव्य प्रस्तुति हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को जारी की जाती है।


केंद्रीय स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा इकाइयों की पहचान पर धारा 14 के तहत एवं नि.म.ले.प. (डी.पी.सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत उप-लेखापरीक्षक के रूप में की जाती है।

 

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