वस्तु एवं सेवाकर ऑडिट (GSTA) विंग, CGST और IGST अधिनियम 2017 के तहत GST राजस्व और केंद्रीय GST विभाग के कार्यों के ऑडिट के लिए ज़िम्मेदार है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश में वसूल किए गए केंद्रीय GST राजस्व का ऑडिट भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

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