भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें (डी.पी.सी.) अधिनियम का अनुच्छेद 13 से 20 में संघ, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लेखों और संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से संबन्धित लेन देन की लेखा परीक्षा के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य परिभाषित है। राज्य अधिनियमों के कुछ उपबंधों के तहत स्थानीय निकायों (जैसे कि पंचायती राज संस्थानों और नगरीय स्थानीय निकायों) के लेखा परीक्षा और सभी राज्यों में लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्य के लिए तकनीकी और प्रशासनिक मार्गदर्शन का दायित्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का है।