सीमा शुल्क प्राप्ति ऑडिट (CRA) विंग, कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत कस्टम्स राजस्व और कस्टम्स विभाग के कार्यों के ऑडिट के लिए ज़िम्मेदार है। यह गुजरात के अधिकार क्षेत्र में आने वाले DGFT और विकास आयुक्तों के कार्यालयों का भी ऑडिट करता है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश में वसूले गए कस्टम्स राजस्व का ऑडिट 2018-19 तक इस अनुभाग द्वारा किया जाता था; अब इसे महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), मुंबई के कार्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

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