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यह प्रतिवेदन मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सौंपने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि को समाहित करते हुए, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन से सम्बंधित "मध्य प्रदेश में उर्वरक के प्रबंधन एवं वितरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आये थे। लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।