सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक, बेंगलूरू का कार्यालय

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया है एवं इसे असाधारण गजट भाग II अनुभाग I दि. 21.06.2005 में प्रकाशित किया है I

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, श्रीमती मोनाली फड़तारे, आईएएएस  उप महालेखाकार (प्रशा) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामांकित किया है I

सुश्री ई.पी. निवेदिता, आईएएएस प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I) को प्रथम अपील प्राधिकारी नियुक्त किया गया है I

 

सूचना साधकों के लिए दिशानिर्देश

कोई भी नागरिक जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित में आवेदन करना चाहिए I यह आवेदन सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए । आवेदक को आरटीआई नियमों के तहत आवेदन जमा करने के समय आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा I आवेदक डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेज सकता है या इसे जन प्राधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकता है।

 

आवेदन को आरटीआई आवेदन में अपनी शिकायतों को सूचीबद्ध नहीं करना चाहिए, उसे स्पष्ट रूप से सटीक जानकारी का उल्लेख करना चाहिए कि जिकसी जानकारी वह चाहता/चाहती है I इसके अलावा, यदि आवेदन का प्रारूपण ऐसा हो जो मांगी गई सूचनाओं के संबंध में आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों को इंगित करता हो तो अस्पष्टता के लिए कम गुंजाइश होगी।

 

1.सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क

समय-समय पर संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित शुल्क सूचना प्राप्त करने के लिए प्रभार्य है I

 

आवेदन शुल्क

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध

10 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ देय होगा जिसका भुगतान उचित रसीद के साथ नकद अथवा जन प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इंडियन पोस्टल आर्डर से भी किया जा सकता है I आवेदन शुल्क का भुगतान जन प्राधिकारी को नकद के रूप में भी किया जा सकता है I

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक, बेंगलूरू के कार्यालय के संदर्भ में, आवेदन शुल्क का भुगतान नकद अथवा वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, बैंगलोर के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या इंडियन पोस्टल आर्डर से किया जा सकता है I

 

2. धारा 7 की उप धारा 1 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा जिसका भुगतान उचित रसीद के साथ नकद अथवा जन प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इंडियन पोस्टल आर्डर से किया जा सकता है I

*    सृजित प्रत्येक पृष्ठ या उसकी फोटोप्रति के लिये दो रूपए (ए-4 या ए-3 कागज)

*    बड़े आकार के कागज में किसी फोटोप्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य

*    नमूनों अथवा प्रतिमानों के लिये वास्तविक लागत या कीमत, और

*    अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण के प्रथम घंटे के लिये कोई शुल्क नहीं है और बाद के प्रत्येक घंटे के लिये पांच रूपये का शुल्क।

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक, बेंगलूरू के कार्यालय के संदर्भ में, आवेदन शुल्क का भुगतान नकद अथवा वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, बैंगलोर के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या इंडियन पोस्टल आर्डर से किया जा सकता है I

 

अपील(स)

यदि आवेदक को सूचना 30 दिनों या 48 घंटे के निर्धारित समय में नहीं दी जाती है, या वह प्राप्त जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आवेदक प्रथम अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है । इस तरह की अपील उस तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन सूचना की आपूर्ति की 30 दिनों की सीमा समाप्त हो गई है या उस तारीख से जिस पर जन सूचना अधिकारी की सूचना या निर्णय प्राप्त हुआ है। प्रथम अपील प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर या असाधारण मामलों में 45 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा।

 

आवेदक को प्रथम अपील अपील प्राधिकारी/प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक, बेंगलूरू को संबोधित करनी होगी।

यदि प्रथम अपील प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश पारित करने में विफल रहता/रहती है या यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत वह केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है, उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर जिस पर निर्णय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया था या वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील दर्ज करते समय अपीलकर्ता को मुख्य जन संपर्क अधिकारी और प्रथम अपील प्राधिकारी को दूसरी अपील की एक प्रति भेजनी चाहिए।

 

प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा I कर्नाटक बेंगलोरे के अंतर्गत निम्नलिखित विंग हैं ,जिनके मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं I

प्रशासन और ए एमजी-: I 

प्रशासन :

यह विंग पदोन्नति, स्थानांतरण, और तैनाती, आपसी स्थानांतरण,विभागीय परीक्षाओं का संचालन, प्रतिनियुक्ति, कर्मचारियों की स्थिति, स्नातक सूची की तयारी, एएमएसपी और एनएफयू प्रदान करना, नियुक्ति, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सीसीएस आचरण नियम के तहत अनुमति, प्रशिक्षण, गैर आपत्ति प्रमाण पत्र एवं रोजगार प्रमाण पत्र, मान्यता और सेवा संघों की सदस्यता की पुनः पुष्टि, संयुक्त राष्ट्र लेखपरीक्षा और अन्य प्रशासनिक कार्य देखा है I

 एएमजी-:

     लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I राज्य सरकार के विभागों, आयुक्तों, निदेशालयों, जिला कार्यालयों और उपकार्यालयों के लेखापरीक्षा से संबंधति है, जो के दायरे में आते हैं I

 

  1. स्वास्थ्य एवं कल्याण
  2. सामान्य प्रशासन

के दायरे में आते हैं I

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग/लोक क्षेत्र के उपक्रम की सूची जिनकी इकाईयों का लेखापरीक्षा एएमजी- I द्वारा किया जाता है, नीचे दिए गए हैं  I

1. स्थ्य एवं परिवार कल्याण  2.चिकित्सा शिक्षा विभाग 3. औषधि नियंत्रण विभाग 4. भारतीय चिकत्सा विभाग (आयुष) 5.महिला एवं शिशु विकास विभाग 6. दिव्यांग कल्याण विभाग 7.सैनिक कल्याण विभाग 8. अल्प्संख्यक कल्याण विभाग 9. सामाजिक कल्याण विभाग 10. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 11. अनुचित जाति कल्याण विभाग 12. सामान्य प्रशासन(राजस्व) 13. सत्कार 14. संपदा/व्यक्तिक/डीपीएआर 15. गजट 16.राज्यपाल 17. विधान सभा 18. प्रिंटिग एवं स्टेश्नरी 19. सूचना एवं लोक संबंध 20. राज्य चुनाव आयोग 21. आपदा प्रबंधन 22. प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान I

 एएमजी-: II

  लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II राज्य सरकार के विभागों, आयुक्तों, निदेशालयों, जिला कार्यालयों और उपकार्यालयों के लेखापरीक्षा से संबंधति है, जो के दायरे में आते हैं I

i.  कृषि खाद्य एवं संबंधित उद्योग

ii.  जल संसाधन

iii.  ग्रामीण विकास 

    

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग/लोक क्षेत्र के उपक्रम की सूची जिनकी इकाईयों का लेखापरीक्षा एएमजी- II द्वारा किया जाता है, नीचे दिए गए हैं  I

1.पंचायती राज एवं ग्रामीम विकास 2.पशुपालन 3. बागवानी 4. कृषि 5. मतस्य पालन 6. रेशम कीट पालन 7. सहकारिता 8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 9. जल विभाजन 10. लघु सिंचाई 11. जल संसाधन विभाग

 

एएमजी-: III

 

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II राज्य सरकार के विभागों, आयुक्तों, निदेशालयों, जिला कार्यालयोऔर उपकार्यालयों के लेखापरीक्षा से संबंधति है, जो के दायरे में आते हैं I

i. वित्त

ii. शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

 

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग/लोक क्षेत्र के उपक्रम की सूची जिनकी इकाईयों का लेखापरीक्षा एएमजी- II द्वारा किया जाता है, नीचे दिए गए हैं  I

1.प्राथमिक शिक्षा 2. उच्च शिक्षा(कोलेजिएट) 3. माध्यमिक शिक्षा(पीयू) 4.तकनीकी शिक्षा 5. डेजर्ट(शिक्षक शिक्षा) 6.भाषा एवं पुस्तकालय 7. अनुवाद 8. युवा एवं खेल मामले 9. मजदूर 10. कर्मचारी राज्य बीमा 11. कौशल विकास(एटीआई) 12. आईटीआई(रोजगार एवं प्रशिक्षण) 13. कीज सेवा आयोग(केपीएससी) 14. वित्त 15. लघु बचत, पेंशन एवं परिसंपत्ति- देयता निगरानी निदेशालय(पूर्वतः लाटरी निदेशालय) 16.कोषागार और लेखा(राज्य लेखा) 17. पेंशन(सीपीपीसी) 18  नीति 19. आर्थिक एवं सांख्यकीय योजना 20. स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग(राज्य लेखा )21. राजस्व (राज्य उत्पाद शुल्क) 22.जीएसटी 23.स्टेम्प एवं पंजीकरण 24. प्रिंटिंग एवं स्टेश्नरी

Back to Top