ऑडिट प्रबंधन समूह- II
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम, 1971 के सैक्शन 13, 16, 19(1) के तहत निम्नलिखित विभागों की लेखापरीक्षा की जाती है:-
- आबकारी व कराधान विभाग
- खजाना व खाते
- पेंशन व पेंशनर के कल्याण
- राज्य बीमा व भविष्य निधि
- एन्डोमेंट विभाग
- लॉटरीज
- अर्थशास्त्र व सांख्यिकी तथा योजना
- स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग
- हरियाणा रोडवेज (डिपोज)
- केन्द्रीय कार्यशालाएं
- राज्य मोटर गैरेज
- मैट्रो
- मोटर वाहन कर
- नागरिक उड्डयन विभाग (हरियाणा)
- हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम
पिछले तीन वर्षों में, ए.एम.जी.-II द्वारा राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए निम्न निष्पादन लेखापरीक्षा/ विषयगत लेखापरीक्षा किये गये हैं:
क्रम.सं. | वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षा/ विषयगत लेखापरीक्षा का शीर्षक |
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1 | 2015-16 | “बकाया राजस्व के संग्रह हेतु राज्य में प्रणाली” |
“मोटर वाहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा” की निरंतरता लेखापरीक्षा | ||
2 | 2016-17 | “घोषणा पत्रों के विरुद्ध छूटें व रियायतें” |
“बिक्रियों/ खरीदों को छिपाने के कारण कर की चोरी” | ||
3 | 2017-18 | “ठेकेदार/ डेवेलपर्स से वैट के मूल्यांकन/ उगाही व संग्रह” |