नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम, 1971 के सैक्शन 13, 16, 19(1) के तहत निम्नलिखित विभागों की लेखापरीक्षा की जाती है:-

  • आबकारी व कराधान विभाग
  • खजाना व खाते
  • पेंशन व पेंशनर के कल्याण
  • राज्य बीमा व भविष्य निधि
  • एन्डोमेंट विभाग
  • लॉटरीज
  • अर्थशास्त्र व सांख्यिकी तथा योजना
  • स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग
  • हरियाणा रोडवेज (डिपोज)
  • केन्द्रीय कार्यशालाएं
  • राज्य मोटर गैरेज
  • मैट्रो
  • मोटर वाहन कर
  • नागरिक उड्डयन विभाग (हरियाणा)
  • हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम

पिछले तीन वर्षों में, ए.एम.जी.-II द्वारा राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए निम्न निष्पादन लेखापरीक्षा/ विषयगत लेखापरीक्षा किये गये हैं:

क्रम.सं. वर्ष निष्पादन लेखापरीक्षा/ विषयगत लेखापरीक्षा का शीर्षक 
1 2015-16 “बकाया राजस्व के संग्रह हेतु राज्य में प्रणाली”  
“मोटर वाहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा” की निरंतरता लेखापरीक्षा  
2 2016-17 “घोषणा पत्रों के विरुद्ध छूटें व रियायतें” 
“बिक्रियों/ खरीदों को छिपाने के कारण कर की चोरी”
3 2017-18 “ठेकेदार/ डेवेलपर्स से वैट के मूल्यांकन/ उगाही व संग्रह”
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