लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III (ए.एम.जी.-III) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 19 और 20 के अंतर्गत लोक निर्माण विभागों, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), विभिन्न सिविल विभागों, स्वायत्त निकायों/निगमों/कंपनियों की लेखापरीक्षा के साथ संबंधित है।

लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, यह समूह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 और 20 के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/निगमों/कंपनियों के वार्षिक लेखाओं को भी प्रमाणित करता है। हालांकि, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन 2020 के अनुसार पी.आर.आई. इकाइयों के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, यह समूह कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) हरियाणा के माध्यम से प्राप्त हरियाणा राज्य के लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें), जन स्वास्थ्य अभि‍यांत्रिकी विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मंडलों के मासिक लेखाओं की केंद्रीय लेखापरीक्षा करता है।

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