लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-IIके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ( कर्तव्य, वेतन एवं शर्तें) अधिनियम, 1971 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार सरकार के 10 विभागों यथा : स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटनविभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यांक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिगिकी विभाग औरइस विभागो से सबंधित 07 सरकारी कंपनियों एवं 34 स्वायत निकाय/ समिति/प्राधिकरण/निकाय के व्ययों का  लेखापरीक्षा आयोजित किया जाता है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2021-22 के अनुसार 2718 ऑडिट यूनिट हैं।

 

Back to Top