1.वार्षिक लेखापरीक्षा योजना एवं रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना।
2.दौरा कार्यक्रम एवं विरमन आदेश तैयार करना।
3.ऑडिट इकाई को ससमय ऑडिट सूचना तैयार कर भेजना।
4.सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित पत्राचार ।
5.राज्य सरकार एवं आम नागरिक से प्राप्त लेखापरीक्षा अनुरोध से संबंधित विषयों का अनुपालन किया जाना।
6.आन्तर-गृह/क्षेत्रिय प्रशिक्षण से संबंधित विषय।
7.लेखापरीक्षा दल को अखवार का कतरन उपलब्ध करवाना।
8.राज्य सरकार एवं मुख्यालय के साथ पत्राचार।
9.मासिक/त्रैमासिम/अद्र्व वार्षिक/वार्षिक रिटर्न तैयार करना।
10 ऑडिट विंग के अधिकारीयों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता /यात्रा भत्ता एडवांस का आवेदन प्राप्त कर दावा अनुभाग को भेजना।
11.अनुपस्थिति विवरणी तैयार कर दावा अनुभाग को भेजना।
12.दौरा कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप प्रतिवेदन प्राप्त कर संबंधित संविक्षा अनुभाग को प्राप्त कराना।
13.साप्ताहिक यात्रा कार्य विवरणी देखना।
14.ए0एम0जी- V/मुख्यालय एवं फिल्ड ऑडिट के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के आकस्मिक, प्रतिबंधित एवं अर्जित अवकाश खाता देखना।
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