क्रम संख्या

अनुभाग

कार्य विवरणी

01

संविक्षा I

निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टंकित प्रति से मिलान करना एवं संबंधित विभाग को भेजना,  विभिन्न अनुभाग एव ंदल द्वारा समय समय पर मांगे जाने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन को उपलब्ध कराना, मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक रिटर्न तैयार करना, विचाराधीन पत्रों का निपटारा करना, अन्य विभागों द्वारा मांगे जाने वाले सूचनाओं/प्रतिवेदनों को उपलब्ध कराना, पुराने निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं सचिकाओं का ओल्ड रिकार्ड रूम भेजने से संबंधित कार्य, ओ.आई.ओ.एस. संबंधित कार्य,न्यायालय/वाद से संबंधित प्रतिवेदन, आई.टी.ए/डी.आई. निरीक्षण/सी.ए.जी. ऑडिट  का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करना, आपत्ति पंजी, आउटवार्ड पंजी, ट्रांजिट रजिस्टर, प्राप्त पत्रों की डायरी/पंजी का संधारण एवं अद्यतन करना इत्यादि। इसके अलावा समय समय पर स्कन्ध अधिकारी द्वारा दिये गये अन्य कार्य।

02

संविक्षा II

निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टंकित प्रति से मिलान करना एवं संबंधित विभाग को भेजना,  विभिन्न अनुभाग एव ंदल द्वारा समय समय पर मांगे जाने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन को उपलब्ध कराना, मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक  रिटर्न तैयार करना, विचाराधीन पत्रों का निपटारा करना, अन्य विभागों द्वारा मांगे जाने वाले सूचनाआं/प्रतिवेदनों को उपलब्ध कराना, पुराने निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं सचिकाओं को रिकॉर्ड  रूम भेजने से संबंधित कार्य, न्यायालय/वाद से संबंधित प्रतिवेदन, आई.टी.ए/डी.आई. निरीक्षण/सी.ए.जी. ऑडिट  का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करना, आपत्ति पंजी/आउटवार्ड पंजी/ट्रांजिट रजिस्टर/प्राप्त पत्रों की पंजी का संधारण एवं अद्यतन करना तथा समुह अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

03

लेखा परीक्षा समिति

1.लेखा परीक्षा समिति अनुभाग द्वारा लेखा परीक्षित इकाई से प्राप्त होने वाले अनुपालन प्रतिवेदन पर वांछित साक्ष्य के आधार पर लंबित कंडिकाओं का निष्पादन कर संबंधित इकाई एवं उसके नियंत्री प्राधिकार को सूचित किया जाता है, एवं इसकी सूचना संवीक्षा अनुभाग को दी जाती है।

2.अनुभाग से संबंधित सभी प्रकार के रिटर्न एवं प्रतिवेदन तैयार किया जाना एवं सबंधित सवीक्षा अनुभाग व मुख्यालय को ससमय भेजना।

3.जिला प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित जिला स्तरीय समिति के बैठक में भाग लेना (वर्तमान में प्रधान महालेखाकार द्वारा बैठक में भाग लेने पर रोक)।

04

डी पी सेल

1.सामान्य  प्रक्षेत्र एवं आर्थिक प्रक्षेत्र,स्थानीय निकायों के पोटेंशियल प्रारूप कंडिका के प्रसंस्करण, प्रारूपण एवं कुंजी दस्तावेज का सूक्ष्म निरीक्षण।

2.राज्य सरकार के साथ पत्राचार।

3.मासिक एवं त्रैमासिक रिटर्न।

05

ए.एम.जी.-V/मुख्यालय

1.वार्षिक लेखापरीक्षा योजना एवं रणनीतिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना।

2.दौरा कार्यक्रम एवं विरमन आदेश तैयार करना।

3.ऑडिट  इकाई को ससमय ऑडिट  सूचना तैयार कर भेजना।

4.सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित पत्राचार ।

5.राज्य सरकार एवं आम नागरिक से प्राप्त लेखापरीक्षा अनुरोध से संबंधित विषयों का अनुपालन किया जाना। 

6.आन्तर-गृह/क्षेत्रिय प्रशिक्षण से संबंधित विषय।

7.लेखापरीक्षा दल को अखवार का कतरन उपलब्ध करवाना।

8.राज्य सरकार एवं मुख्यालय के साथ पत्राचार।

9.मासिक/त्रैमासिम/अद्र्व वार्षिक/वार्षिक रिटर्न तैयार करना।

10 ऑडिट  विंग के अधिकारीयों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता /यात्रा भत्ता  एडवांस का आवेदन प्राप्त कर दावा अनुभाग को भेजना।

11.अनुपस्थिति विवरणी तैयार कर दावा अनुभाग को भेजना।

12.दौरा कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप प्रतिवेदन प्राप्त कर संबंधित संविक्षा अनुभाग को प्राप्त कराना।

13.साप्ताहिक यात्रा कार्य विवरणी देखना।

14.ए0एम0जी- V/मुख्यालय एवं फिल्ड ऑडिट के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के आकस्मिक, प्रतिबंधित एवं अर्जित अवकाश खाता देखना।

 

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