हम क्या हैं
अधिदेश
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन कार्य करते हैं, जो भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रधान होते हैं । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकार है जिसे भारत के राष्ट्रपति के अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है ।
संवैधानिक प्रावधान
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 से 21, 23 और 24 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तत्वाधान के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा सभी तरह के व्यय की लेखापरीक्षा के साथ-साथ बिहार सरकार की प्राप्तियों के साथ ही साथ सभी सार्वजनिक 7त्र उपक्रमों तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रक के अधीन स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी होतो हैं ।
इतिहास
1976 में संघ सरकार के लेखाओं के विभागीकरण के पश्चात् लेखापरीक्षा के परिवर्तित वातावरण तथा राज्य सरकार के लेन-देन के लेखाओं का संधारण के अऩुगामी एक संगठनात्माक प्रतिरूप को विकसित करने के मुख्य उद्देस्य से मार्च 1984 में भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग का पुनर्गठन किय गया । 1984 में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पुनर्गठन का अनुसरण करते हुए, पटना में मुख्य कार्यालय तथा राँची में शाखा कार्यालय सहित कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार 1 मार्च 1984 से अस्तित्व में आया । पूर्व बिहार राज्य के विभाजन तथा एक नये राज्य झारखण्ड के निर्माण तथा बिहार एवं झारखण्ड के माध्य लेखापरीक्षा कार्य के विभाजन के फलस्वरूप 23 जुलाई 2003 के प्रभाव से, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बाह, पटना अस्तित्व में आया । लेखापरीक्षा कार्य के बँटवारे के परिणामस्वरूप पटना में चार नये स्कंधों अर्थात राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा जल/ केन्द्रिय लेखापरीक्षा सहायक अनुभा (कैप/ कास) का सृजन किया गया । अक्टूबर 2003 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना में एक नये स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एलएडी) की भी स्थापना की गयी । कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना तथा कार्यालय महालेखाकार, झारखण्ड राँची के मध्य कैडर विभाजन 1 जून 2006 के प्रभाव से हुआ ।
2012 में भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा कार्य के पुनर्गठन के दौरान कार्यालय प्रदान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार का भी पुनर्गठन/ पुनर्संगठन किया गया । अब बिहार में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों (लेखापरीक्षित इकाईयों) का स्थानांतरण लखनऊ में प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व में मुख्यालय सहित कर दिया गया तथा उप निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रिय राजस्व लेखापरीक्षा) के अधीन पटना में शाखा कार्यालय का स्थानांतरण कर दिया गया । स्थानीय लेखाओं के परीक्षक के कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन तात्कालीन लिखापरीक्षित इकाईयों का वर्गीकरण सामाजिक प्रक्षेत्र-1 के अधीन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर किया गया है ।
हम क्या करते हैं
व्यय लेखापरीक्षा:
हम सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की संबंधित धाराओं के अधीन राज्य सरकार के विभागों, राज्य स्वायत्त निकायों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, पंचायती राज संस्थाओं का व्यय लेखापरीक्षा आयोजित करते है ।
राजस्व लेखापरीक्षा:
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों, ब्रिकी कर, राज्य उत्पाद कर, मोटर वाहनों पर कर, खनिजो पर राज्यांश तथा शुल्क, भूमि राजस्व मुद्रा एवं पंजीकरण प्राप्तियों इत्यादि के साथ-साथ सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के संबंधित धाराओं के अधीन इन विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा ।
तैयारी:
हम राज्य वित्त, प्राप्ति लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा सिविल लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मासिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करते हैं । राज्य स्वायत निकायों (एसएबी) का पृथक लेखापरीक्षा (एसएआर) भी तैयार करते हैं ।
योगदान:
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु सामग्री ।
प्रमाणित करना:
बिहार सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखाओं तथा विश्व बैंक परियोजनाओं के लेखाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, केन्द्रिय प्रक्षेत्र योजनाएँ, राज्य नियोजन योजनाएँ तथा राज्य स्वायत्त निकाओं का लेखा ।
सहायता:
राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा राज्य वित्तों, सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पैरा की जाँच में राज्य विधान मण्डल की लोक लेखा समिति की सहायता । राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के पैरा की जाँच में राज्य विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) ।
इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार को निम्नलिखित संवैधानिक लेखापरीक्षा कर्त्तव्य सौंपे गये हैं ।
सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 16, 19 के अधीन राज्य सरकार के व्यय तथा राजस्व की लेखापरीक्षा ।
राज्य वित्त पर रिपोर्ट, राज्य लेखापरीक्षा (सिविल), राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियाँ) तथा भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की राज्य लेखापरीक्षा सिविल (वाणिज्यिक) रिपोर्ट तैयार करना ।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल) तैयार करना ।
बिहार सरकार के वित्त एवं विनियोजन लेखाओं तथा विश्व बैंक परियोजनाओं के लेखाओं को प्रमाणित करना ।
राज्य वित्त पर रिपोर्ट के पैरा की जाँच में राज्य विधा-मण्डल के लोक लेखा समिति (पीएसी) की सहायता करना, राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा सिविल, लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के पैरा की जाँच में राज्य विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) की भी सहायता करना ।
इसके कार्यों के निर्वहन हेतु स्थापित किए गए प्रतिमान
विभाग अपने कार्यों के निर्वहन में इंटोसाई (एसोसाई) तथा नियम पुस्तिकाओं इत्यादि द्वारा स्थापित लेखापरीक्षा मानक के प्रतिमानों का पालन करती है । इसके कार्यों के निर्वहन हेतु इसके कर्मचारियों द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तिकाएँ नीचे दी गयी है तथा विशिष्ट नियम पुस्तिकाएँ संबंधित प्रक्षेत्रवार पृष्ठों पर दी गयी हैं ।
इसके कार्यो/लेखापरीक्षा के निर्वहन हेतु कर्मचारियों द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश नियम पुस्तिकाएँ तथा अभिलेख
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कार्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971
- इंटोसाई एवं एसोसाई के साथ पठित एसएआई के लेखापरीक्षा मानक
- स्थाई आदेश की नियम पुस्तिका (लेखापरीक्षा)
- एम.आई.सी.ए
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परिपत्र एवं आदेश
- कार्यालय कार्यविधि नियम पुस्तिका
- बाह्य लेखापरीक्षा विभाग नियम पुस्तिका
- कार्य लेखापरीक्षा विभाग नियम पुस्तिका
- बिहार बजट नियम पुस्तिका
- बिहार वित्तीय नियम
- बिहार कोषागार संहिता
- बिहार सेवा संहिता
- बिहार यात्रा भत्ता संहिता
- बिहार पेंशन नियम