.एम.जी.-IV (राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा)

राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुच्छेद 13 व 16 के अधीन  किया जाता है। इन राजस्व विभागों के व्यय की जाँच नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (शक्ति, कर्त्तव्य एवं  सेवा शर्ते) अधिनियम 1971, के अनुसार की जाती है।  इसके अनुसार राज्य सरकार के सभी कर और गैर-कर प्राप्तियों (बिक्री कर, शुल्क एवं पंजीयन, राज्य उत्पाद, वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, और सूचना एवं प्राद्योगिकी आदि) की लेखापरीक्षा और पर्यवेक्षण पूर्णरूपेण महालेखाकार द्वारा किया जाता है। इस लेखापरीक्षा के परिणामों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति ) में प्रकाशित किया जाता है जिसे राज्य विधायिका के पटल पर रखा जाता है।

 

Back to Top