उत्तराखण्ड राज्य की नियमावली के अनुसार 01.10.2005 को एवं इसके पष्चात नियुक्त किसी भी अभिदाता को सा.भ.नि खाता सं0 आंवटित नही किया जाता है, सिर्फ चतुर्थ श्रेणी से भिन्न कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में प्रोनन्ति के पष्चात आवष्यक प्रपत्रों के प्राप्त होने के पष्चात इस कार्यालय से सा.भ.नि लेखा से आंवटित किया जाता है