मान्यता देना

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिकार।

उनके भविष्य निधि की शेष राशि का शीघ्र निपटान प्राप्त करने के लिए।

के प्रति जागरुक

प्राधिकरण की जांच और प्राधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी।

प्रमाण के रूप में

सेवा की उच्चतम गुणवत्ता प्रदान करने और बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता।

हम संकल्प करें

सभी मामलों में पूरा होने वाले मामलों की प्राप्ति के दो महीने के भीतर भविष्य निधि बकाया को अधिकृत करने के लिए।

संबंधित अधिकारियों को संबोधित करने के लिए, एक महीने के भीतर कमियों और दोषों के संबंध में, और लाभार्थियों को इस तरह की कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए।

एक सप्ताह के भीतर सभी शिकायत मामलों की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए।

प्राप्ति के दो महीने के भीतर सामान्य भविष्य निधि खातों में विसंगतियों से संबंधित पत्राचार के उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए।

हम आगे भी हल करते हैं

हितधारकों के लिए प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं पर ज्ञान और सूचना का उपयुक्त प्रसार करना।

श्री राजीव कुमार

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

एक महीने के भीतर निवारण के लिए संबंधित उप-उप महालेखाकार / उप महालेखाकार के ध्यान में इनमें से किसी भी संकल्प को पूरा न करने के उदाहरणों को लाया जा सकता है।

पेंशन के लिए:
डाo काव्यदीप जोशी
वरि० उप महालेखाकार
0135-2970864 (ऑफिस)
ईमेल: joshik@cag.gov.in 
जीपीएफ के लिए:
श्री तुषार कैन ,
उप महालेखाकार
0135-2970857 (ऑफिस)
0135-2970865 (फेक्स)
ईमेल:  tushark@cag.gov.in