कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रोविडेंट फंड का रखरखाव प्र.म.ले. द्वारा किया जाता है:

  • पुनः रोजगार को सम्मिलित करते हुए क्लास I, क्लास II और क्लास III
  • एपीपीएससी सदस्यों, एपीएटी, लोकायुक्त
  • उच्च न्यायालय के न्यायधीशों
  • अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों
  • पंचायत सचिवों
  • निश्चित कार्य प्रभारित कर्मचारियों

कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए जीपीएफ का रखरखाव म.ले. द्वारा नहीं किया जाता ह

  • राज्य के IV क्लास कर्मचारियों
  • स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं, पंचायती राज संस्थानों के कर्मचारियों
  • निगमों, सोसाईटियों, संस्थानॉं(सहायता प्राप्त) स्वायतॉशासी  निकायों
  • 01.09.2004 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले राज्य सरकार के के कर्मचारियों जो नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं.