आंध्र और तेलंगाना सरकार के निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी निधि में शामिल होने के लिए पात्र हैं:

  • राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम10(ए)(i) के अंतर्गत 31.08.2004 से पहले या तक नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारी पात्र हैं।
  • सभी पुन: नियुक्त पेंशनर्स (सी.पी.एफ़. में शामिल होने वालों के अतिरिक्त)और वे सरकारी सेवक जिन्होंने एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है विकल्प के अनुसार पात्र होंगे।