समेकित निधि

इसमे कर तथा गैर-कर राजस्व, उठायें गये कर्ज्र, दिये गए कर्ज्रो के पुनर्भुगतान(उस पर लगे ब्याज्र समेत) सहित सरकार की सभी प्राप्तियों का समावेश होता है । मुक्त ऋण  लिए गए कर्जों के पुनर्भुगतान(उस पर लगे ब्याज समत) सहित सरकार के सभी व्यय तथा अदायगी इसी निधि में आते हैं।

आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि स्वभावत: एक ऐसी रकम है, जो विधान सभा में लंबित प्राधिकरण द्वारा अनपेक्षित व्यय के इरादे से रखी जाती है, इस व्यय को बाद में समेकित निधि से पूरा कर लिया जाता है।  आंध्र प्रदेश सरकार के लिए इस निधि का कोष 50 करोड़ है ।

सार्वजनिक लेखा

सार्वजनिक लेखे में, कर्ज्र (भाग 1 में शामिल के अलावा)‘जमा’, ‘अग्रिम’, ‘प्रेषित’, ‘संदिग्ध,’ से संबंधित लेंन-देन का आलेख रखा जाएगा ।इस भाग  में  कर्ज्र,जमा, तथा अग्रिम के अन्दर आने वाले ऐसे लेन-देन है जिनके संबंध में सरकार प्राप्त किए गए धन को चुकाने का दायित्व वहन करती है या चुकाये हुए धन को पूर्व( कर्ज्र तथा जमा) पुनर्भुगतान तथा बाद वाली (अग्रिम) वसूलियों  के साथ  वसूलने का दावा करती है । इस भाग में ‘प्रेषण’ तथा ‘उच्चंत’ से संबधित  लेन-देन सभी शीर्षो को समायोजित करते हुए  शामिल करेंगें जिसमें कोषालयों तथा मुद्रा कोषों के बीच रकम के प्रेषण जैसे लेन-देन तथा विभिन्न लेखावृत्तों के बीच स्थानांतरण दर्शाया जाएगा । इन शीर्षो के प्रारम्भिक लेन-देन लेखों का अन्तिम शीर्ष को बुक करते हुए धीरे- धीरे समाधान किया जाएगा ।