प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार/ महानिदेशक, लेखापरीक्षा/ प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा/ निदेशक, लेखापरीक्षक के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासन प्रभारी वरिष्ठ उप महालेखाकार/ उप महालेखाकार/ निदेशक/ उप निदेशक, जो स्वतंत्र लोक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, को आरटीआई अधिनियम के तहत पीआईओ के रूप में तथा महानिदेशक/ प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार/ प्रधान निदेशक/ को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

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