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भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में &ldquoवस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली&rdquo पर निष्पादन लेखापरीक्षा और &ldquoवस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी (चरण-II)&rdquo पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविस्ट हैं। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपादित की गई है।
इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2022-23 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गए, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका वर्ष 2022-23 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किए गए हैं।
लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।