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मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने हेतु तैयार किया गया है।
प्रतिवेदन में अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक को आच्छादित करते हुए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश से संबंधित "मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गयी है। प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।