आर.टी.आई. अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत, निम्नलिखित अधिकारी को प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), मेघालय, शिलांग के कार्यालय के जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम दाखिल करने की प्रक्रिया
चरण 1 | एक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेज़ी या हिंदी में ऐसे शुल्क के साथ अनुरोध कर सकता है जैसा कि नीचे दिए गए Srep 3 में बताया गया है। |
चरण 2 | आवेदक को स्पष्ट रूप से पत्राचार, टेलीफोन / मोबाइल नंबर और विशिष्ट जानकारी के लिए उसके नाम और पते का उल्लेख करना चाहिए जो वह चाहता है। |
चरण 3 | शुल्क आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध केवल दस रुपये के आवेदन शुल्क के साथ होगा। शुल्क का भुगतान उचित रसीद के खिलाफ या बैंकर चेक / बैंक ड्राफ्ट / भारतीय पोस्टल ऑर्डर में वेतन और लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय (ए एंड ई), मेघालय, शिलांग के पक्ष में किया जा सकता है। जानकारी प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा: -
|
आवेदन पत्र का प्रारूप (PDF, 0.18 MB)