नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के उपबंधों के तहत नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधिदेश में निम्नलिखित की लेखापरीक्षा शामिल है:-

  • संध, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की भारत के संचित निधि से सभी प्राप्ति और व्यय
  • संध, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की लोक लेखाओं और आकस्मिकता निधि से संबंधित लेन-देन
  • सरकारी लेखाओं में रखी गई व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखों तथा तुलन पत्र एवं अन्य पूरक लेखें
  • सरकारी कार्यालयों और विभागों में भण्डार तथा माल के लेखें
  • कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी कम्पनियाँ
  • संसद और विधान मण्डलों के संबंधित विधायन के उपबंधों के अनुसार बनाई गई विधि के तहत या द्वारा स्थापित निगमों
  • संग, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से तत्वतः सहायता प्राप्त प्राधिकरणों और निकायों
  • किसी निकाय या प्राधिकरण हाँलाकि उससे संचित निधि से तत्वतः सहायता प्राप्त नहीं है, की लेखापरीक्षा का कार्य नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है
  • विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निकायों या प्राधिकारियों को सरकार द्वारा दिया गया अनुदान और ऋण
  • पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय
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