शासनादेश
नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के उपबंधों के तहत नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधिदेश में निम्नलिखित की लेखापरीक्षा शामिल है:-
- संध, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की भारत के संचित निधि से सभी प्राप्ति और व्यय
- संध, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की लोक लेखाओं और आकस्मिकता निधि से संबंधित लेन-देन
- सरकारी लेखाओं में रखी गई व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखों तथा तुलन पत्र एवं अन्य पूरक लेखें
- सरकारी कार्यालयों और विभागों में भण्डार तथा माल के लेखें
- कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी कम्पनियाँ
- संसद और विधान मण्डलों के संबंधित विधायन के उपबंधों के अनुसार बनाई गई विधि के तहत या द्वारा स्थापित निगमों
- संग, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से तत्वतः सहायता प्राप्त प्राधिकरणों और निकायों
- किसी निकाय या प्राधिकरण हाँलाकि उससे संचित निधि से तत्वतः सहायता प्राप्त नहीं है, की लेखापरीक्षा का कार्य नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है
- विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निकायों या प्राधिकारियों को सरकार द्वारा दिया गया अनुदान और ऋण
- पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय