डीए कैडर

डिवीजनल अकाउंटेंट कैडर कार्यात्मक कैडर है और प्रधान महालेखाकार द्वारा विनियमित है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रभागीय लेखाकार भर्ती नियम, कैडर के लिए स्थानांतरण / पोस्टिंग नीति जो  पहले से मौजूद है, भारत के कंपट्रोलर और ऑडिटर जनरल द्वारा डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर, डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड- I और II और डिविजनल अकाउंटेंट के लिए जारी की जाती है। संभागीय लेखा एक अलग संवर्ग का गठन करते हैं और लेखा, पूर्व जाँच और आंतरिक लेखा परीक्षा इत्यादि के रख-रखाव और देखभाल के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के विभिन्न कार्य प्रभागों में नियुक्त किए जाते हैं।