T.I.CELL का कार्य मुख्य रूप से राजस्थान ट्रेजरी रूल्स 2012 के अनुसार ट्रेजरी अकाउंट्स और फ़ंक्शंस की विस्तृत जाँच और राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों से संबंधित है। राज्य खातों के संकलन और रखरखाव के रूप में जीएफ एंड एआर आदि की तरह सीएजी की डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10 से 12 के तहत सीएजी की जिम्मेदारी है।

सेंट्रल ऑफिस सर्कुलर नंबर 08 / O & M / 91 असर नंबर 513-O & M / 8-91 दिनांक 13.02.1991 w.e.f द्वारा CAG द्वारा भारत के CAG द्वारा लेखा निरीक्षण और प्रवेश कार्यालयों को कार्य निरीक्षण का कार्य सौंपा गया था। कोषागार से प्राप्त खातों के संकलन के साथ काम करते हुए 1.4.1991।
वर्तमान में 41 कोषागार और 253 उप-कोषागार और ओ / ओ D.T.A, राजस्थान राज्य में काम कर रहे हैं।
कोषागार का निरीक्षण, उप कोषागार और O / o D.T.A. राजस्थान हर साल जोखिम आधारित मूल्यांकन के आधार पर तैयार की गई वार्षिक योजना के अनुसार किया जा रहा है।