प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, रेलवे, कोलकाता, शाखा II निम्नलिखित कार्यों के परीक्षण एवं लेखापरीक्षा  उत्तरदायी है

  1. भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) अथवा महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत, उनके लेखापरीक्षा के नियंत्रणाधीन रेलवे एवं कार्यालयों से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियों की जांच एवं लेखापरीक्षा;
  2. उन्हीं प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत प्राक्कलों (Estimates) के आवंटन का परीक्षण;
  3. महाप्रबंधक को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत उनके द्वारा जारी सामान्य आदेशों का परीक्षण;
  4. रेलवे के विस्तृत लेखों की जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही प्रकार से तैयार किए गए हैं एवं उचित प्रारूप में हैं; लेखों के प्रारूप अथवा वर्गीकरण में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया गया है; आंतरिक जांच प्रणाली प्रभावी है; तथा महाप्रबंधक अथवा अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत सभी विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन विधिसम्मत हैं;
  5. रेलवे की शेष राशियों एवं विनियोजन लेखों की वार्षिक समीक्षा करना तथा उनकी शुद्धता का प्रमाणीकरण करना; तथा स्टेशनों एवं कार्यकारी कार्यालयों के लेखों का आवधिक निरीक्षण करना।
Back to Top