संविधान: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अस्तित्व और जनादेश संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक निकलता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है।
क़ानून: डीपीसी अधिनियम, 1971 (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा क़ानून की शर्तें) सरकार के लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों और प्राप्तियों और व्यय के लेखा-परीक्षण के संबंध में व्यापक सिद्धांतों को बताती है।
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