सूचना का अधिकार

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

महानिदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय में इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है। एक व्यक्ति, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचनाओं के विवरण निर्दिष्ट करते हुए, इस तरह के शुल्क के साथ अंग्रेजी या हिंदी में लिखित रूप में अनुरोध करेगा।  बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप से देने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

आवेदन का प्रारूप: कोई विशिष्ट आवेदन प्रपत्र नहीं है। आवेदक को स्पष्ट रूप से अपने नाम और पत्राचार के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर (वैकल्पिक) और विशिष्ट जानकारी का उल्लेख करना चाहिए जो वह / वह चाहता है यदि वह नंबर और दिनांक आदि के साथ व्यावहारिक है।

जिनके लिए आवेदन को संबोधित किया जाएगा: आरटीआई के तहत सूचना के लिए सभी आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को संबोधित किए जाएंगे।

जिनके लिए आवेदन को संबोधित किया जाएगा: आरटीआई के तहत सूचना के लिए सभी आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को संबोधित किए जाएंगे।
आवेदन शुल्क: धारा 6 की उपधारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध नकद 10.00 (केवल दस रुपये) की उचित रसीद के आवेदन शुल्क के साथ या "एफए और सीएओ / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / बिलासपुर'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल ऑर्डर रेलवे के साथ किया जाएगा। 
जानकारी के लिए शुल्क: 
(क) धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए नकद राशि की उचित रसीद के आवेदन शुल्क के साथ या "एफए और सीएओ / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / बिलासपुर'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल ऑर्डर रेलवे के साथ निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा। -
      (अ) प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए (ए -4 या ए -3 आकार के कागज में) बनाया या कॉपी किया गया;
      (ब) बड़े आकार के कागज में एक प्रतिलिपि का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य;
      (स) नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; तथा
      (द) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और उसके बाद प्रत्येक घंटे (या उसके बाद अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क।
(ख)धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, नकद शुल्क की उचित रसीद के साथ या वेतन और लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय (ए एंड ई) छत्तीसगढ़ रायपुर के पक्ष में राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल ऑर्डर से भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा।: -
      (अ) डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई जानकारी के लिए प्रति डिस्केट या फ्लॉपी पचास रुपये; तथा
      (ब) ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए या प्रकाशन के सार के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ दो रुपए।
सूचना की आपूर्ति के लिए अवधि: आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। अपेक्षित शुल्क के साथ विधिवत रूप से भरी गई जानकारी को समय पर जमा करने के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ आवश्यक जानकारी इस कार्यालय में जमा करनी होगी।इस कार्यालय द्वारा रखी गई जानकारी केवल आवेदक को प्रदान की जाएगी।

   यदि विवरण की अनुपलब्धता, शुल्क न जमा करने आदि के कारण आरटीआई के तहत प्रस्तुत आवेदन दोषपूर्ण है, तो 30 दिनों की अवधि को संशोधित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ही गिना जाएगा।

अपील: यदि कार्यालय 30 दिनों के भीतर लागू जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है या आवेदक CPIO द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) के खिलाफ पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास उत्तर प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है। CPIO के खिलाफ पहली अपील को महानिदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को संबोधित किया जा सकता है। अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई और शुल्क आवश्यक नहीं है।
पत्राचार हेतु पते एवं सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों के फोन / फैक्स नंबर :
आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित किया जाना चाहिए।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय, महानिदेशक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

-495004.

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

श्री अजहर जमाल

निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर -495004.

फोन: 07752-268132, Fax No.: 07752-268685

प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री बिजय कुमार मोहंति महानिदेशक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

-495004.
फोन: 07752-268005, Fax No.: 07752-268233

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