दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के महानिदेशक के कर्तव्य और शक्तियां, भारत के संविधान के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनु. 148 - 151) से ली गई हैं और संशोधित अद्यतन सीएजी के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों का अधिनियम 1971 निम्नलिखित हैं:
- महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (C.G.) के नियंत्रण वाले किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी लेखा, पुस्तक, कागजात और अन्य दस्तावेज जो लेनदेन के आधार पर या उसके साथ व्यवहार करते हैं या अन्यथा लेन-देन के संबंध में प्रासंगिक हैं, जिनके लेखापरीक्षा के संबंध में उनके कर्तव्यों का विस्तार किया जाता है, क्योंकि उन्हें उनके लिए नियुक्त किया जा सकता है। निरीक्षण: और
- ऐसे प्रश्न करना या ऐसे अवलोकन करना, जैसा वह आवश्यक समझे, कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति को और ऐसी सूचनाओं के लिए कॉल कर सकता है, क्योंकि उसे किसी भी खाते या रिपोर्ट की तैयारी के लिए आवश्यकता हो सकती है जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है।