सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकारः-
भारत सरकार ने दिनांक 21.06.2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया और इसे असाधारण राजपत्र भाग-ll अनुभाग 1 में प्रकाशित किया गया।भारत सरकार के कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 16.09.2005 के तहत जारी सूचना का अधिकार 2005 (शुल्क एवं लागत विनियम) के नियमों के अनुसार, सूचना प्राप्त करने हेतु किए गए अनुरोध पत्र के साथ निचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाए।
शुल्क की स्वीकृतिः
सूचना के अधिकार 2005 (शुल्क एवं लागत विनियम) नियमों के अनुसार जैसा कि सूचना के अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियम) नियम 2006 द्वारा परिवर्तित, आवेदक सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा बैंकर्स चेक अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकदी में शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सार्वजनिक प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त किसी भी माध्यम द्वारा किए गए भुगतान को नकारा न जाए अथवा आवेदक को लेखा अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी के नाम पर आई.पी.ओ. आदि आहरण करने हेतु बाध्य नहीं किया गया है।
आवेदन शुल्कः-
धारा 6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु दिए गए अनुरोध पत्र के साथ दस रूपयों के आवेदन शुल्क का उचित रसीद के विरूद्ध नकदी द्वारा अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा भुगतान किया जाए।
धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने हेतु : शुल्क नकदी में उचित रसीद के विरूद्ध अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स के चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से निम्नलिखित दरों पर प्रभारित होगा :
(क) प्रत्येक पृष्ठ हेतु दो रूपये (2 रूपये) (ए 4 और ए 3 आकार के पृष्ठ हेतु) निर्मित अथवा प्रतिलिपिः
(ख) बडे आकार के पृष्ठ में प्रति का लागत मूल्य अथवा वास्तविक प्रभार
(ग) नमूनों अथवा मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा मूल्य और
(घ) अभिलेखों का निरीक्षण पहले एक घंटे के लिए निःशुल्क और इसके पश्चात के घंटो के लिए 5 रूपये प्रतिघंटा शुल्क देय होगा
(अथवा उसका खंड), धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत सूचना प्रदान करने केलिए निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित होगा
(क) डिस्क अथवा फलॉपी में सूचना प्रदान करने हेतु – पचास रूपये (50 रूपये) प्रति डिस्क अथवा फलॉपी और
(ख) प्रिटेंड फार्म में अथवा प्राकशन से अवतरण की छाया प्रति के रूप में सूचना प्रदान करने हेतु ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य अथवा जो रूपये (2 रूपये) प्रत्येक छाया प्रति हेतु देय होंगे।