कार्य
लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार
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मंत्रालय / विभाग |
सीपीएसई |
स्वायत्त निकाय |
अनुदेयी |
कुल |
लेखापरीक्षा संस्थाएं |
5 |
102 |
23 |
36 |
166 |
लेखापरीक्षा इकाईयाँ |
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प्रधान लेखापरीक्षक |
5 |
128 |
42 |
35 |
210 |
उप लेखापरीक्षक |
0 |
34 |
12 |
2 |
48 |
कुल |
5 |
162 |
54 |
37 |
258 |
ऑडिटेबल यूनिट्स का मतलब लेखापरीक्षा-योग्य इकाईयों की शाखाएं या इकाईयां हैं। लेखापरीक्षा-योग्य का मतलब नौवहन मंत्रालय, नौवहन मंत्रालयविभाग, कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, कंपनी, निगम या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन कोई अन्य संस्था है।
नौवहन मंत्रालय नौवहन महानिदेशालय का कार्यालय, मुंबई पीएओ, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स (एएलएचडब्ल्यू); पीएओ, लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय, डीजी लाइटहाउस और लाइटशिप्स; इन मंत्रालयों विभागों में/शामिल हैं।
आर्थिक और सेवा मंत्रालयों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व नौवहन, जैसे पश्चिमी क्षेत्र में उर्वरक, शहरी विकास और वस्त्र।
प्रमुख स्वायत्त निकाय (एबी) - प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (मुंबई), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (मुंबई), मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट (गोवा), कांडला पोर्ट ट्रस्ट (कांडला) और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (मुख्य कार्यालय और पश्चिमी क्षेत्र में इकाईयां) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड आदि (मुख्य कार्यालय और पश्चिमी क्षेत्र में इकाईयां)।