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हकदारी शिकायत निवारण

शिकायत निवारण तंत्र

"यदि आप किसी विशेष राज्य से हैं, तो कृपया विशेष राज्य पर चयन करें/क्लिक करें और महालेखाकार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक "ऑनलाइन शिकायत निवारण" में अपनी पात्रता (जीपीएफ, पेंशन आदि) शिकायत दर्ज करें । यदि आपको कार्यालय द्वारा दिए गए उत्तर से उत्तर प्राप्त नहीं होता है या आश्वस्त नहीं होता है, तो आप अपनी शिकायत सीधे संबंधित महालेखाकार कार्यालय के उप महालेखाकार (निधि/पेंशन) को दर्ज करा सकते हैं । इसके बाद भी अगर आपको महालेखाकार कार्यालय के जवाब से यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपनी ई-मेल आईडी (Grstate2[at]cag[dot]gov[dot]in)  में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (शिकायत) को सीएजी कार्यालय में अपनी शिकायत का समाधान कर सकते हैं ।

लिंक - विशेष राज्य पर चयन करें/क्लिक करें और महालेखाकार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक "ऑनलाइन शिकायत निवारण" में अपनी पात्रता (जीपीएफ, पेंशन आदि) शिकायत दर्ज करें |