राजभाषा

26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा बन गई। भारत सरकार को अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने का कर्तव्य सौंपा गया था ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सकें। तदोपरांत संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 के बाद राजभाषा नियम, 1976 अधिनियमित किया गया।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में, यह कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के उप-नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है और भारत की राजभाषा नीति को लागू करना अपेक्षित है। राजभाषा नियमों के अनुपालन में यह कार्यालय विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

  • हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के लाभ हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन।
  • वार्षिक हिन्दी पत्रिका "अंकुर" का मुद्रण/प्रकाशन।
  • महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति) की अध्यक्षता में कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित त्रैमासिक बैठकों की व्यवस्था करना और बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त जारी करना।
  • हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में त्रैमासिक प्रतिवेदन/छः मासिक प्रतिवेदन मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित करना।
  • इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के माध्यम से हिंदी पुस्तकों का क्रय।
  • संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई।
  • विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) दिल्ली (मध्य) की बैठकों में भाग लेना।
  • द्विभाषी रूप में वेबसाइट पर सामग्री अपलोड करने सहित कार्यालय के अनुभागों के हिंदी कार्यों का निरीक्षण।
  • डीजीए/निदेशक (प्रशा.) के आदेशानुसार हिंदी पुस्तकों के लिए बजट प्रस्ताव जीडी अनुभाग को भेजा जाएगा
  • विभिन्न क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों से प्राप्त पत्रिका सामग्री की समीक्षा और जांच करना।
  • हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
  • हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
  • केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
  • मूल आधिकारिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन।
  • हिंदी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन।
  • महानिदेशक द्वारा आबंटित कार्य जैसे कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, परिपत्र, कार्यालय आदेश, पत्र, टिप्पणियां, अधिसूचना, संकल्प आदि का अनुवाद।
  • अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी में आवश्यक कंप्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन।
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